राहुल गांधी को सावरकर अपमान मामले में पुणे की कोर्ट से मिली जमानत
क्या है खबर?
रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को पुणे की MP-MLA कोर्ट से राहत मिली है।
वीर सावरकर के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर राहुल को मानहानि मामले में जमानत मिल गई है। मानहानि का ये मामला सावरकर के पोते ने दायर किया था।
पेशी के दौरान राहुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। मामले पर अगली सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी।
मामला
क्या है मामला?
दरअसल, सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने शिकायत में कहा था कि राहुल ने मार्च, 2023 में लंदन में दिए अपने भाषण में दावा किया था कि वीर सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) खुशी हुई थी।
सात्यकी ने कहा कि सावरकर ने कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है।
समन
कोर्ट ने जारी किया था समन
अप्रैल 2023 में सात्यकी ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी, जिसे बाद में MP-MLA कोर्ट में भेज दिया गया था।
4 अक्टूबर, 2024 को सुनवाई के बाद राहुल को कोर्ट में पेश होने का कहा गया था। 23 अक्टूबर को राहुल के खिलाफ समन भी जारी किया गया था, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।
नवंबर, 2024 में राहुल को फिर समन भेजा गया था।