राहुल गांधी को मानहानि मामले में कोर्ट से जमानत मिली, अमित शाह को कहा था 'हत्यारा'
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को मानहानि से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर कोर्ट से राहत मिल गई। आजतक के मुताबिक, सुल्तानपुर की सांसद-विधायक कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी है। जमानत के बाद राहुल ने 25,000-25,000 रुपये की 2 सिक्योरिटी और 25,000 रुपये का बॉन्ड भरा है। उनकी जमानत 2 लोगों ने ली। राहुल अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाकर कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए थे।
क्या है मामला?
यह मामला 6 साल पुराना है। वर्ष 2018 में राहुल ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को "हत्यारा" कह दिया था। इस टिप्पणी के खिलाफ विजय मिश्रा नाम के भाजपा कार्यकर्ता ने 4 अगस्त, 2018 को जिला और सत्र कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायाधीश योगेश कुमार यादव ने राहुल को समन भेजकर पेश होने को कहा था।
राहुल ने कोर्ट में कहा- मैं निर्दोष हूं
अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल मंगलवार को सुबह 11ः00 बजे सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने सुनवाई के दौरान खुद को निर्दोष बताया। कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद उन्होंने अपनी जमानत भरी और यात्रा में शामिल होने के लिए कोर्ट से निकल गए। उनकी यात्रा अमेठी के फुरसतगंज से दोपहर 2ः00 बजे दोबारा शुरू होगी। बता दें कि अगर राहुल दोषी ठहराए जाते हैं तो उनको अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है।