पुणे पोर्शे हादसा: नाबालिग की जमानत रद्द, पिता को भी हिरासत में भेजा गया
पुणे के चर्चित पोर्शे कार हादसे में किशोर न्याय बोर्ड में नाबालिग की जमानत रद्द कर दी है। नाबालिग को अब 5 जून तक निगरानी घर में रहना होगा। इसके साथ ही स्थानीय कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा है। कोर्ट में पेशी के लिए पिता को ले जा रहे पुलिस वाहन पर भी कुछ लोगों ने स्याही फेंक दी। ये लोग किसी संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं।
पुणे नगर निगम ने अवैध पबों पर चलाया बुलडोजर
पुणे नगर निगम ने आज कम से कम 2 अवैध पबों पर बुलडोजर चलाया है। दो पबों को सील भी किया गया है। पब मालिक इस संबंध में पुलिस कमिश्नर से मिलकर कार्रवाई रोकने की मांग करने की योजना बना रहे हैं। पब वालों का कहना है कि 18 साल से कम उम्र के युवा फर्जी आईडी के साथ पब में आते हैं और उनके पास इसे जांचने का कोई तरीका नहीं है।
आरोपी के परिवार का छोटा राजन से भी जुड़ा नाम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल का अपने भाई से विवाद चल रहा है। इस विवाद के निपटारे के लिए सुरेंद्र ने साल 2007 और 2008 के बीच बैंकॉक जाकर छोटा राजन से मुलाकात की थी। इसके बाद अजय भोसले नाम के एक व्यक्ति की हत्या की कोशिश की गई थी। इस मामले में सुरेंद्र पर FIR भी दर्ज की गई थी। बाद में ये मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया था।
आरोपी ने पब में खर्च किए थे 48,000 रुपये
घटना से पहले नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ रात 10:40 बजे कोसी रेस्तरां-पब में पार्टी की थी। यहां उसने 48,000 रुपये खर्च किए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, जब कोसी पब बंद हो गया तो सब रात 12:10 बजे दूसरे पब ब्लैक मैरियट में चले गए। पुणे के पुलिस आयुक्त ने कहा, "हमें कोसी से 48,000 रुपये का बिल मिल गया है, जिसमें किशोर और उसके दोस्तों को परोसी गई शराब की कीमत भी शामिल है।"
क्या है मामला?
19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में रात ढाई बजे पोर्शे कार चला रहे एक नाबालिग ने बाइक पर जा रहे एक महिला और पुरुष को टक्कर मार दी थी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बाद में कार बेकाबू होकर एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मारते हुए रैलिंग से टकरा गई थी। नाबालिग आरोपी को कोर्ट ने मामूली शर्तों के साथ 15 घंटे में जमानत दे दी थी, जिसका खूब विरोध हुआ था।