पंजाब: 5 रुपये के लिए रेलवे से भिड़ा यात्री, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 10,000 रुपये का जुर्माना
पंजाब के लुधियाना के प्रेमजीत सिंह ने भारतीय रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने 2 टिकट रद्द कराए थे, जिसके लिए उन्हें 90 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन उनके खाते में सिर्फ 85 रुपये ही आए। रेलवे से शिकायत करने पर जब कोई जवाब नहीं मिला, तब उन्होंने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया और आखिर में जीत हासिल की।
आयोग ने रेलवे को 5 और 10,000 रुपये देने का आदेश दिया
आयोग ने जांच के बाद पाया कि 5 रुपये की यह कटौती बैंक फीस के तौर पर की गई थी, जिसके बारे में टिकट काउंटर पर ग्राहक को साफ-साफ नहीं बताया गया था। यह रेलवे के नियमों के खिलाफ है। इसी वजह से, भारतीय रेलवे को आदेश दिया गया है कि वे प्रेमजीत सिंह को उनके 5 रुपये वापस दें और साथ ही 10,000 रुपये हर्जाना भी दें। यह पैसा उन्हें 30 दिनों के अंदर देना होगा। यह फैसला दिखाता है कि छोटी से छोटी रकम भी कितनी अहम होती है। यह हमें याद दिलाता है कि अगर हमारे हक के 5 रुपये भी काटे जाएं, तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए।