प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे पश्चिम बंगाल, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिलाओं से करेंगे मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरान वह यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के संदेशखाली में कई महिलाओं ने सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यह महिलाएं लगातार इस मामले के मास्टरमाइंड और TMC नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की बंगाल दौरे की योजना क्या है?
बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 मार्च को भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक करेंगे। यह बैठक आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए है। मजूमदार ने कहा, "अगर संदेशखाली की बहनें और माताएं प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहती हैं तो हम निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था करेंगे।" इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 फरवरी को बंगाल का 2 दिवसीय दौरा कर सकते हैं।
संदेशखाली जाने के भाजपा नेताओं के प्रयास कई बार हुए विफल
बता दें कि भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी पीड़ितों से मुलाकात करने के प्रयास कर चुके हैं। 20 फरवरी को भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी और उनके समर्थकों को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद बंगाल पुलिस ने पीड़ितों से मिलने से रोक दिया था। इस तरह लगातार तीसरी बार उनका संदेशखाली जाने का प्रयास भी विफल रहा। भाजपा के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी गांव जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया।
क्या है मामला?
दरअसल, संदेशखाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने TMC के नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने ममता सरकार पर मामले को दबाने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर संदेशखाली की शांति भंग करने का आरोप लगाया है और कहा कि जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई।
कोर्ट ने मुख्य आरोपी को आत्मसमर्पण करने को कहा
इस मामले पर 20 फरवरी को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और मामले में फरार मुख्य आरोपी शेख को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था, "हम शेख को आत्मसमर्पण करने के लिए कहेंगे, देखते हैं वह क्या करता है। वह कानून की अवहेलना नहीं कर सकता। यदि एक व्यक्ति पूरी आबादी को फिरौती के लिए बंधक बना सकता है तो राज्य सरकार को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए।"