NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / ओडिशा: बेगुनाह शख्स ने हत्या के मामले में जेल में गुजारे 19 साल, अब हुई रिहाई
    अगली खबर
    ओडिशा: बेगुनाह शख्स ने हत्या के मामले में जेल में गुजारे 19 साल, अब हुई रिहाई
    ओडिशा में बेगुनाह शख्स ने हत्या के मामले में जेल में गुजारे 19 साल।

    ओडिशा: बेगुनाह शख्स ने हत्या के मामले में जेल में गुजारे 19 साल, अब हुई रिहाई

    लेखन भारत शर्मा
    Dec 17, 2021
    06:39 pm

    क्या है खबर?

    ओडिशा में कानूनी प्रक्रिया का हैरान करने वाला मामला सामने आया है।

    मयूरभंज जिले की एक अदालत ने साल 2003 में एक शख्स को एक बच्चे सहित तीन लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास की सजा सुना दी, लेकिन अब 19 साल बाद हाई कोर्ट ने उसे इस मामले में निर्दोष करार देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

    हालांकि, इस दौरान उसने अपनी जिंदगी कीमती 19 साल जेल में गुजार दिए।

    प्रकरण

    साल 2003 में हुई थी तीन लोगों की हत्या

    बता दें कि साल 2003 में जशीपुर पुलिस थाना क्षेत्र के बलरामपुर गांव में एक बच्चे सहित तीन लोगों की हत्या हुई थी।

    मृतकों के परिजनों ने इसका आरोप पड़ोसी हबील सिंधु पर लगाते हुए उसके खिलाफ हत्या और काला जादू का आरोप लगाया था।

    पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी। इस पर कोर्ट ने 2005 में उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी।

    याचिका

    हबील ने हाई कोर्ट में दी थी फैसले को चुनौती

    निचली अदालत के फैसले को हबील ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने जांच के लिए न्याय मित्र नियुक्त कर दिया।

    इसके बाद मामले में फिर से लंबी जांच और सुनवाई हुई। गत दिनों 32 पन्नों की जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयानों का विश्लेषण करने के बाद हाई कोर्ट को आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।

    इसके बाद न्याय मित्र ने जांच रिपोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय को सौंप दी।

    आदेश

    हाई कोर्ट ने दिए हबील की रिहाई के आदेश

    इस मामले में हाई कोर्ट ने हबील के निर्दोष मिलने पर उसे रिहा करने का आदेश दे दिया। जिसके बाद गुरुवार को उसे जेल से रिहा कर दिया गया।

    जेल से रिहाई के बाद हबील ने कहा, "मैं आज बहुत खुश हूं। कोर्ट ने बेगुनाही की घोषणा घोषणा करते हुए मुझे रिहा कर दिया है। मैंने अपने जीवन के 19 महत्वपूर्ण साल जेल में बिताए हैं, जो वास्तव में एक लंबा समय है। अब मैं अपने गांव जाकर खेती करूंगा।"

    बयान

    हबील ने जेल में गुजारे जिंदगी के महत्वपूर्ण 19 साल- दास

    अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता अरबिंद दास ने कहा, "भले ही हाई कोर्ट ने हबील को निर्दोष करार देते हुए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, लेकिन उसने बिना कोई अपराध किए ही जिंदगी के महत्वपूर्ण 18 साल 11 महीने जेल में गुजारे हैं।"

    उन्होंने कहा, "गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने के बाद उन्होंने अपनी जवानी और परिवार के सदस्यों को खो दिया है। इन सभी 19 वर्षों में सिंधु को हुए आघात के लिए कौन जिम्मेदार होगा?"

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    ओडिशा
    हत्या
    जेल

    ताज़ा खबरें

    IPL में श्रेयस अय्यर का RCB के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े इंडियन प्रीमियर लीग
    रेखा की फिल्म 'उमराव जान' सिनेमाघरों में दोबारा हो रही रिलीज, जानिए कब देख पाएंगे रेखा
    ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर बोले- सेना युद्ध लड़ने की तैयारी की ओर बढ़ रही है ब्रिटेन
    2030 तक AI संभालेगा इन मानवीय कार्यों की जिम्मेदारी, रिपोर्ट में दावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

    ओडिशा

    असम: फुटबॉलर की मौत के बाद बीवी की जगह 'ऑफिशियल' पत्नी को मिला शव, जानिए मामला असम
    सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा निकालने की सशर्त अनुमति दी सुप्रीम कोर्ट
    मंदिर विशेष: कई रहस्यों से भरा है जगन्नाथ पुरी मंंदिर, माना जाता है धरती का बैकुंठ लाइफस्टाइल
    लाखों भूमिहीन किसानों को लोन देगी ओडिशा सरकार, अपनी तरह की पहली योजना किसान

    हत्या

    राजस्थान: पत्नी के घूंघट नहीं निकालने से गुस्साए पति ने की तीन वर्षीय बेटी की हत्या राजस्थान
    अफगानिस्तान: अमेरिका की मदद करने वालों को घर-घर जाकर निशाना बना रहा तालिबान अफगानिस्तान
    क्या अफगानिस्तान में काम कर पाएंगे फिल्म निर्माता और गायक? तालिबानी प्रवक्ता ने दिया जवाब अफगानिस्तान
    तालिबानी लड़ाकों ने काबुल में की टोलो न्यूज के पत्रकार और कैमरामैन की बेहरमी से पिटाई पाकिस्तान समाचार

    जेल

    17 सालों से गुफा में रह रहा था पुलिस की गिरफ्त से भागा अपराधी, पकड़ा गया चीन समाचार
    पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख बोले- अंग्रेजी पत्नियों की वजह से जेल जा रहे हैं हमारे नेता पश्चिम बंगाल
    अमेरिका: महिला को था डर बड़े होकर बेटे करेंगे महिलाओं का शोषण, कर दी हत्या हत्या
    निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए तैयार हो रहे फंदे, जल्लाद की तलाश जारी बिहार
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025