हरियाणा: नूंह हिंसा मामले में बिट्टू बजरंगी को जमानत मिली
हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए गोरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी को बुधवार को नूंह कोर्ट से जमानत मिल गई। राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को हिंसा भड़काने के आरोप में नूंह सदर पुलिस ने 15 अगस्त को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह नीमका जेल में बंद हैं। उनकी जमानत के लिए सेशन कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट से कॉपी मिलने के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा।
आरोपी पर दर्ज हैं 4 मुकदमे
बार एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख और आरोपी के वकील एलएन पराशर ने बताया कि आरोपी पर 4 जगह मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मुजेसर, सारन और धौज थाने में दर्ज मुकदमे में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। नूंह के मामले में वह 17 अगस्त से नीमका जेल में हैं। इससे पहले भी आरोपी की ओर से जमानत की अर्जी लगाई गई थी, लेकिन 25 अगस्त को उसे वापस ले लिया गया और दोबारा से याचिका लगाई गई।
बिट्टू ने सोशल मीडिया पर दिया था भड़काऊ बयान
पुलिस का आरोप है कि नूंह में ब्रजमंडल यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान दिया था, जो काफी वायरल हुआ था। बता दें कि 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान पथराव के बाद भड़की हिंसा में 2 होम गार्ड्स और मस्जिद के मौलवी समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया है।