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राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट, क्या है मामला?
राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की एक कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है

राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट, क्या है मामला?

लेखन आबिद खान
May 24, 2025
11:15 am

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नई मुसीबत में घिरते दिख रहे हैं। उनके खिलाफ झारखंड के चाईबासा MP-MLA कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने 26 जून को राहुल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का भी आदेश दिया है। ये मामला 2018 में राहुल द्वारा भाजपा को लेकर दिए गए एक भाषण से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर भाजपा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

मामला

क्या है मामला?

28 मार्च, 2018 को राहुल ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के खिलाफ भाषण दिया था। उनके इस भाषण को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने राहुल के खिलाफ चाईबासा CJM कोर्ट में 9 जुलाई, 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट

वारंट के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे राहुल

मामले को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर 20 फरवरी, 2020 को CJM कोर्ट से रांची स्पेशल कोर्ट भेज दिया गया था। यहां से इसे चाईबासा स्पेशल MP-MLA कोर्ट में भेज दिया गया। इसके बाद कोर्ट की ओर से राहुल को समन भेजा गया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। राहुल जमानतीय वारंट जारी होने पर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसे रुकवाने के लिए राहुल ने झारखंड हाई कोर्ट में अर्जी दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।