कोरोना: दिल्ली में नई पाबंदियां लागू, 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी बसें और मेट्रो
कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर का सामना कर रही राजधानी दिल्ली में शनिवार को नई पाबंदियों का ऐलान किया गया है। ताजा आदेश के बाद दिल्ली में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहारों से जुड़े आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। ये आदेश मुख्यमंत्री केजरीवाल के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की योजना नहीं है, लेकिन कुछ पाबंदियां लागू की जाएंगी।
दिल्ली में कैसे हैं महामारी के हालात?
दिल्ली में 15 मार्च से संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ था। उस दौरान प्रतिदिन 500 मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब मामलों में तेजी से उछाल आ रहा है। बीते दिन यहां 7,897 नए मामले सामने आए हैं और 39 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 7,14,423 पर पहुंच गई है। इनमें से 11,235 की मौत हो चुकी है। कुछ दिनों से यहां अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है।
किन गतिविधियों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध?
शनिवार शाम को जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लग गया है। किसी भी ऐसे कार्यक्रम में भीड़ जुटने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा सरकार ने दिल्ली में बने सभी स्विमिंग पूल बंद करवा दिए हैं। हालांकि, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए ट्रेनिंग कर रहे खिलाड़ियों को इनके इस्तेमाल की छूट रहेगी।
इन गतिविधियों पर आंशिक प्रतिबंध
अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 और शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। दिल्ली मेट्रो, DTC और कलस्टर बसों का अब 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन होगा। इसी तरह बार और रेस्टोरेंट भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे। महाराष्ट्र से हवाई जहाज के जरिये दिल्ली आने वाले यात्रियों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर किसी के पास यह रिपोर्ट नहीं होगी तो उसे 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा।
सिनेमाघर भी 50 फीसदी क्षमता के साथ होंगे संचालित
दिल्ली में बने सिनेमाघर, थियेटर और मल्टीप्लेक्स भी अब 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं जिन स्टेडियमों मे खेलकूद होंगे, वहां दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। सरकारी और निजी दफ्तरों को अपने कर्मचारियों को अलग-अलग शिफ्ट में बुलाने की सलाह दी गई है। साथ ही दफ्तरों को अधिकतम काम कर्मचारियों को बिना ऑफिस बुलाए घर से करवाने को कहा गया है। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सुविधाओं को छोड़कर हर गतिविधि पर रोक रहेगी।
किस गतिविधि पर रोक नहीं लगी है?
सरकार की तरफ से जारी आदेश में दिल्ली के भीतर और दिल्ली से दूसरे राज्यों के बीच आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। लोग पहले की तरह दिल्ली में और दिल्ली से बाहर आ-जा सकेंगे।
पहले से लागू है नाइट कर्फ्यू, स्कूल भी बंद
दिल्ली सरकार ने तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 6 अप्रैल को रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया था, जो 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इसी तरह शुक्रवार को अगले आदेशों तक सभी स्कूलों के बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीते दिन कहा था कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा और सरकार कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के सभी प्रयास कर रही है।