
रिया चक्रवर्ती की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
क्या है खबर?
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) रिया चक्रवर्ती को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट में NCB का पक्ष रखने वाले एडिशनल सॉलिस्टर जनरल अनिल सिंह ने कहा, "इस मामले में कानून से संबंधित कई सवाल जुड़े हैं इसलिए हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के सामने जांचना चाहते हैं।"
गौरतलब है कि NCB ने हाई कोर्ट से रिया को जमानत न देने की मांग की थी।
पृष्ठभूमि
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी है रिया को जमानत
8 सितंबर को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।
उनके साथ-साथ मामले में गिरफ्तार हुए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी जमानत मिल गई है। हालांकि, रिया के भाई शौविक और एक दूसरे आरोपी अब्दुल बसित की जमानत याचिका खारिज हो गई है।
विशेष अदालत के 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने के फैसले के खिलाफ रिया ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जमानत का विरोध
NCB करता रहा है रिया को जमानत देने का विरोध
NCB ने मुंबई में चल रहे ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा बताते हुए रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से NCB ने हर सुनवाई के दौरान रिया को जमानत देने का विरोध किया था।
आज हुई सुनवाई में NCB की तरफ से कहा गया कि रिया न सिर्फ सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाती थीं बल्कि वो अवैध ड्रग्स ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग में भी शामिल थीं। यह एक पूरा सिंडिकेट है जो समाज के लिए खतरनाक है।
सुनवाई
हाई कोर्ट में नहीं टिके NCB के तर्क
बुधवार को रिया की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान NCB के तर्क कोर्ट के सामने नहीं टिक पाए।
NCB के रिया को ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा बताने वाले आरोप को नकारते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी ड्रग डीलर का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कथित तौर पर उनके द्वारा खरीदी ड्रग्स को पैसा या कोई दूसरा लाभ कमाने के लिए किसी और को नहीं बेची थी।
बयान
सिर्फ पैसे देने अवैध व्यापार को फाइनेंस करना नहीं- कोर्ट
कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी दूसरे को सिर्फ पैसा देना किसी अवैध व्यापार को फाइनेंस करना नहीं होता है। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स पर पैसा खर्च करने को किसी अवैध व्यापार को फाइनेंस करना नहीं माना जाएगा।
टिप्पणी
कानून के सामने सब एक समान- कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को जमानत देते हुए कई अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की हैं।
कोर्ट ने कहा कि उसे नहीं लगता कि युवा आबादी के लिए मिसाल पेश करने के लिए सेलिब्रिटी या किसी रोल मॉडल के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। कानून के लिए हर कोई बराबर है। किसी सेलिब्रिटी या रोल मॉडल को कानून के सामने कोई छूट नहीं दी जा सकती। हर मामले को आरोपी की हैसियत की बजाय उसकी मेरिट पर देखना चाहिए।
फैसला
रिया की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं, जमानत दी जा सकती है- कोर्ट
कोर्ट ने यह भी कहा कि रिया की पहले से किसी तरह की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है इसलिए यह बात मानने के पर्याप्त आधार हैं कि वो जमानत पर बाहर रहने के दौरान कोई अपराध नहीं करेंगी।
गौरतलब है कि NCB ने यह कहते हुए भी रिया की जमानत का विरोध किया था कि जेल से बाहर जाने के बाद आरोपी सबूत नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं।