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नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को राहत, कोर्ट का ED शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को राहत, कोर्ट का ED शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार

लेखन गजेंद्र
Dec 16, 2025
11:21 am

क्या है खबर?

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को राहत मिली है। दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को सोनिया और राहुल के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।

राहत

निजी शिकायत पर आधारित है मामला- कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि यह मामला एक निजी शिकायत पर आधारित है न कि किसी FIR पर। कोर्ट ने कहा कि धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय धनशोधन के अपराध से संबंधित जांच और उसके परिणामस्वरूप अभियोग शिकायत FIR या अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के अभाव में सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गांधी परिवार के खिलाफ ED के शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है।

सुनवाई

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अब इस मामले में FIR दर्ज कर ली है, इसलिए आरोपों की योग्यता के संबंध में ED द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर निर्णय लेना समय से पहले और अनुचित होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है और शिकायत खारिज की जाती है।

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आरोप

ED का क्या था आरोप?

ED ने आरोप लगाया था कि यंग इंडियन नामक कंपनी द्वारा नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों का कथित धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण से प्राप्त 'अपराध की आय' का मनी लॉन्ड्रिंग किया गया था। कहा जाता है कि गांधी परिवार कंपनी में बहुसंख्यक शेयरधारक है। ED ने गांधी परिवार के अलावा, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया था।

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