कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को जमानत, लेकिन बाकी चार अभी भी इंतजार में
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को करीब एक महीने बाद जेल से हिराई मिल गई है।
गत शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी।
हालांकि, मामले में उनके साथ गिरफ्तार किए गए चार अन्य युवकों को अभी जमानत का इंतजार है और वो जेल में बंद हैं।
पृष्ठभूमि
भाजपा विधायक के बेटे की शिकायत पर हुई थी फारुकी और अन्य की गिरफ्तारी
बता दें कि 1 जनवरी को इंदौर के एक कैफे में एक कॉमेडी शो आयोजित किया गया था। उसमें फारुकी ने हिस्सा लिया था।
उस दौरान भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने फारुकी पर हिंदू देवी-देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इससे मामला बिगड़ गया था।
गौड़ की शिकायत के बाद पुलिस ने फारुकी के साथ एडविन एंथोनी, प्रखर व्यास और नलिन यादव को भी गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी
पुलिस ने चौथे आरोपी को कोर्ट से किया था गिरफ्तार
पुलिस ने चौथे आरोपी सदाकत खान को अगले दिन आरोपियों की पेशी के दौरान जिला न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया था।
मामले में कुछ दिनों तक सोशल मीडिया पर लोगों ने आक्रोश जाहिर करने के साथ अपने-अपने विचार रखे थे।
इसके बाद गत 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन अन्य की किस्मत ने साथ नहीं दिया।
यादव ने सुप्रीम कोर्ट और एंथनी और व्यास ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।
मजबूरी
यादव के जेल जाने के बाद उसके नाबालिग भाई ने शुरू किया काम
अपने 22 वर्षीय भाई यादव के जेल जाने के बाद उसके 17 वर्षीय भाई आकाश ने कानूनी फीस चुकाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उनके पिता का निधन हो चुका है और मां के निधन के बाद यादव के कंधों पर ही परिवार की जिम्मेदारी थी।
आकाश ने बताया कि उसके भाई ने 12वीं के बाद कॉमेडी में करियर शुरू किया था।
उन्होंने कहा, "हमने आर्थिक तंगी का सामना किया है, लेकिन मैं भाई पर गर्व करता हूं।"
बयान
"फीस देने के लिए नहीं है पैसे"
आकाश ने HT से कहा, "मेरे भाई को शो में शामिल होने के कारण दंडित किया जा रहा है, जबकि उन्होंने कार्यक्रम भी नहीं किया। मेरे पास वकील की फीस देने को पैसा नहीं है, लेकिन भाई के दोस्त आर्थिक मदद को आगे आए हैं।"
विवरण
व्यास के वकील का दावा- प्रखर ने नहीं सुनाया कोई जोक
यादव के भाई की तरह प्रखर का परिवार भी उनकी जमानत के लिए संघर्ष कर रहा है। 24 वर्षीय MBA छात्र प्रखर पिछले साल मार्च में फारुकी के संपर्क में आए थे।
उनके वकील अजय बगड़िया ने दावा किया कि उन्होंने खुद को 18 साल का बताया, जो उसकी एकमात्र गलती है। प्रखर ने कार्यक्रम में कोई भी ऐसा जोक नहीं सुनाया, जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो। उनका परिवार किसी से बात नहीं कर रहा है।
भाई
व्यास का समर्थन करने गए छोटे भाई को भी किया गिरफ्तार
बगड़िया ने बताया कि व्यास की गिरफ्तारी के विरोध में आए उसके छोटे नाबालिग भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने कहा, "पुलिस ने एक किशोर को गिरफ्तार किया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया।"
इसी तरह एंथनी के वकील ने दावा किया कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जितेंद्र बाजपेयी ने कहा कि MBA के छात्र को काउंटर पर टिकट बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जबकि, हकीकत में टिकट ऑनलाइन बेचे गए थे।
आदेश
खान की दूसरी जमानत याचिका को सत्र न्यायालय ने किया खारिज
जेल में बंद चौथे आरोपी सदाकत खान है। इस सप्ताह इंदौर सत्र न्यायालय ने उनकी दूसरी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यतींद्र कुमार गुरु ने कहा कि खान समानता के सिद्धांत को खारिज नहीं कर सकते क्योंकि फारुकी से संबंधित SC का आदेश अंतरिम था।
उनकी जमानत के खिलाफ तर्क देते हुए पुलिस ने दावा किया कि खान की रिहाई से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।