एंटीलिया बम कांड मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को जमानत दी
मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित एंटीलिया आवास के बाहर बम मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी। शर्मा को एंटीलिया बम कांड और एक कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या में गिरफ्तार किया गया था। लाइव लॉ के मुताबिक, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जमानत रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
क्या है मामला?
दक्षिण मुंबई स्थित अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवासा एंटीलिया के बाहर 25 फरवरी, 2021 को विस्फोटक से भरी SUV गाड़ी मिली थी। यह गाड़ी ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की थी। हिरेन 5 मार्च, 2021 को ठाणे में एक खाड़ी में मृत मिले थे। शर्मा को इस मामले में जून, 2021 में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का आरोप था कि शर्मा हिरेन की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता थे। हालांकि, शर्मा ने इससे इनकार किया था।
प्रदीप शर्मा की कौन हैं?
मुंबई पुलिस की विशेष शाखा में प्रदीप शर्मा काफी तेजतर्रार अधिकारी माने जाते थे। उनके नाम 100 से अधिक एनकाउंटर दर्ज होने के कारण उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता था। जानकारी के मुताबिक, शर्मा 1983 में पुलिस सेवा में आए थे और 2013 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। इसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। उन्होंने 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव नालासोपारा सीट से शिवसेना के टिकट पर लड़ा था, लेकिन हार गए थे।