ATM में पैसा फँस गया तो बैंक देगा हर रोज़ आपको 100 रुपये मुआवज़ा, जानें प्रक्रिया
क्या है खबर?
आजकल ज़्यादातर लोग पैसा निकालने के लिए ATM का इस्तेमाल करते हैं।
अक्सर कई बार जब आप ATM से पैसा निकाल रहे होते हैं, तभी ट्रांजेक्शन फेल होने की वजह से आपका पैसा फँस जाता है और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं।
लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि अगर ATM ट्रांजेक्शन फेल होने की वजह से आपका पैसा कट जाता है, तो बैंक की तरफ़ से आपको मुआवज़ा मिलता है।
आइए जानें उसकी प्रक्रिया।
जानकारी
01 जुलाई, 2011 से लागू है RBI का कानून
ATM ट्रांजेक्शन फेल होने की वजह से पैसा फँसने की स्थिति में बैंक में शिकायत करने पर बैंक को हर दिन के हिसाब से आपको 100 रुपये मुआवज़ा देना होगा। रिज़र्व बैंक का यह कानून 01 जुलाई, 2011 से लागू है।
नियम
क्या है रिज़र्व बैंक का नियम
ATM ट्रांजेक्शन से जुड़े कई नियम हैं, जिनकी जानकारी ग्राहकों को होनी चाहिए।
यह नियम दूसरे बैंक के ATM और लेबल ATM पर भी समान रूप से लागू हैं।
आप अपना डेबिट कार्ड अपने बैंक के ATM में इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी अन्य बैंक के ATM या व्हाइट लेबल ATM में, पैसे फँसने के बाद जितनी जल्दी हो शिकायत करें।
RBI के अनुसार, बैंकों को अपने ATM बॉक्स पर नाम, कांटैक्ट नंबर, टोल फ़्री नंबर लिखकर रखना चाहिए।
समाधान
पैसे फँसने पर सुलझानी होगी सात दिनों में समस्या
अगर ATM से पैसा निकालते समय आपका पैसा फँस जाता है, तो बैंक को सात कामकाजी दिनों (वर्किंग डे) में आपकी यह समस्या सुलझानी होगी।
RBI के नियम के अनुसार, अगर सात दिनों में आपका कटा हुआ पैसा वापस नहीं आता है, तो बैंक को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको मुआजवा देना होगा।
मुआवज़े का पैसा ग्राहक के खाते में आना चाहिए, लेकिन मुआवज़ा पाने के लिए आपको 30 दिन के अंदर शिकायत करनी होगी।
जानकारी
ATM से जुड़ी शिकायतों में आया है उछाल
वित्त वर्ष 2018 में बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास जितनी शिकायतें आईं, उनमें से लगभग 10% यानी 16,000 ATM ट्रांजेक्शन से जुड़े हैं। RBI की रिपोर्ट के अनुसार, ATM से जुड़ी शिकायतों में 50% उछाल आया है।