मेहुल चोकसी को विदेशी कोर्ट में मिली जीत, भारत लाने की उम्मीदों पर लगा झटका
भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने में अब मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित चोकसी को लेकर शुक्रवार को एंटीगुआ और बारबुडा हाई कोर्ट ने कहा कि उसे एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। चोकसी ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ और उसे जबरन डोमिनिका ले जाया गया था।
क्या था मामला?
दरअसल, हाईकोर्ट में चोकसी ने खुद को राहत देने की मांग करते हुए कहा कि 23 मई, 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा से उसके जबरन अपहरण की जांच होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश के बिना चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा डोमिनिकन पुलिस इस बात की भी जांच करे कि चोकसी को उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन डोमिनिका ले जाया गया था या नहीं?
चोकसी ने कोर्ट में क्या दिया था तर्क?
चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा हाई कोर्ट में अपने दीवानी मुकदमे में तर्क दिया था कि एंटीगुआ के अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख पर उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने का दायित्व है। चोकसी ने दावा किया था कि उसे जबरन एक नाव में डोमिनिका ले जाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुतबिक, कोर्ट ने कहा कि चोकसी अपनी जगह सही हैं और उनके साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार हो सकता है।
चोकसी की जीत से भारत की एजेंसियों को लगा झटका
एंटीगुआ और बारबुडा हाई कोर्ट के आदेश के बाद भारत की जांच एजेंसियों को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस को रद्द कर दिया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने चोकसी और अन्य के खिलाफ 15 फरवरी, 2018 को PNB घोटाले में मामला दर्ज किया गया था। CBI ने कहा था कि वह भगोड़ों और अपराधियों को भारत वापस लाने का हरसंभव प्रयास करेगी।
PNB घोटाले में मुख्य आरोपी है चोकसी
चोकसी साल 2018 की शुरुआत में सामने आए लगभग 13,500 करोड़ के PNB घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक है। घोटाला सामने आने के तुरंत बाद चोकसी भारत छोड़कर भाग गया था। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने फर्जी कागजों के सहारे भारतीय बैंकों से कर्ज लिया था। भारत से फरार होने के बाद से चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था और उसे पड़ोसी देश डोमिनिका से गिरफ्तार कर किया गया था।