युवक ने ध्यान भटकाने पर यूट्यूब से मांगा 75 लाख रुपये का हर्जाना, कोर्ट ने फटकारा
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के एक युवक ने यूट्यूब पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गूगल से 75 लाख रुपये का हर्जाना मांगा।
युवक ने याचिका में कहा कि यूट्यूब में विज्ञापन की वजह से उसका ध्यान भटकता है, जिससे वह प्रतियोगी परीक्षाएं पास नहीं कर पा रहा।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल व अभय ओक की पीठ ने याचिका को बेतुका बताया और युवक पर 25,000 रुपये का दंड लगाते हुए उसे खारिज कर दिया।
दिलचस्प
बेरोजगारी की वजह से दंड एक लाख रुपये से घटाकर 25,000 किया
याचिका में युवक ने सोशल मीडिया से अश्लील चीजों को हटाने को भी कहा था।
इस पर पीठ ने कहा कि अगर आप विज्ञापन नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखें।
NDTV के अनुसार, पीठ ने समय की बर्बादी के लिए युवक पर एक लाख रुपये का दंड लगाया, जिस पर युवक ने माफी मांगते हुए खुद को बेरोजगार बताया और दंड हटाने की मांग की।
हालांकि, कोर्ट ने चेतावनी देते हुए दंड 25,000 रुपये कर दिया।