महाराष्ट्र सरकार ने NPS में किया बड़ा बदलाव, अब 20 साल की नौकरी पर मिलेगा 50 प्रतिशत पेंशन
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों और कुछ अन्य योग्य कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में नए बदलाव किए हैं। जो कर्मचारी अभी तक पुरानी NPS में शामिल हैं, वे 31 दिसंबर, 2026 से पहले किसी भी समय इस नए प्लान को अपना सकते हैं। यह नया प्लान केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर तैयार किया गया है और इसमें कई नए नियम और शर्तें जोड़ी गई हैं।
20 साल की सर्विस पर मिलेगी 50 प्रतिशत पेंशन
इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि जिन कर्मचारियों ने 20 साल या उससे ज़्यादा सेवा दी है, उन्हें अपनी आखिरी तनख्वाह का 50 प्रतिशत हर महीने पेंशन के तौर पर मिलेगा। वहीं, कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को हर महीने 7,500 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के तौर पर कर्मचारी को मिलने वाली मूल पेंशन का 60 प्रतिशत दिया जाएगा। इसके अलावा, रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी भी इस योजना का हिस्सा होगी। इस नई व्यवस्था में शामिल होने के लिए कर्मचारियों को अपने NPS खातों में जमा राशि का 60 प्रतिशत सरकार के पास जमा कराना होगा। साथ ही, यदि पहले NPS से कोई अग्रिम राशि निकाली गई थी, तो उसे ब्याज सहित वापस चुकानी होगी। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा जो सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, कृषि विश्वविद्यालयों और जिला परिषदों जैसे संस्थानों में कार्यरत हैं।