महाराष्ट्र: महिला डॉक्टर से मारपीट करने वाले पार्षद ने आत्मसमर्पण किया, न्यायिक हिरासत में भेजे गए
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के कल्याण में एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज ही म्हात्रे ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह कदम बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के ठीक एक दिन बाद उठाया गया है। कोर्ट ने उन्हें आज शाम 5 बजे तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
जमानत
हाई कोर्ट ने रद्द की थी जमानत
घटना के बाद कल्याण मजिस्ट्रेट कोर्ट ने म्हात्रे को जमानत दे दी थी। बाद में हाई कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।
लाइव लॉ के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर हैरानी जताई थी।
हाई कोर्ट ने कहा कि मामले को बहुत हल्के में लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने म्हात्रे की जमानत रद्द करते हुए आत्मसमर्पण करने को कहा था।
मामला
क्या है मारपीट का मामला?
6 जुलाई को कल्याण के एक अस्पताल में म्हात्रे और उनके समर्थकों ने महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की। यह विवाद तब हुआ, जब डॉक्टरों ने NICU में जगह न होने की वजह से एक नवजात शिशु को भर्ती करने से मना कर दिया था।
घटना की वीडियो भी सामने आया था, जिसमें म्हात्रे और उनके साथियों को डॉक्टरों से धक्का-मुक्की करते देखा जा सकता है।
म्हात्रे और 5 लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज की थी।