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पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत, महाराष्ट्र सरकार ने वापस लिए सभी आरोप
मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत

पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत, महाराष्ट्र सरकार ने वापस लिए सभी आरोप

लेखन नवीन
May 12, 2023
07:09 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोप वापस ले लिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने दिसंबर, 2021 में जारी निलंबन आदेश को भी रद्द कर दिया है। सरकार ने आदेश में कहा है कि यह माना जाए कि सिंह निलंबन अवधि के दौरान ड्यूटी पर तैनात थे। आइये जानते हैं कि सिंह के निलबंन का क्या मामला है।

क्या है मामला

क्या था मामला?

25 फरवरी, 2021 में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी मिली थी। मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। तब वाजे के सिंह से संपर्क होने की बात सामने आई तो उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। इसके बाद सिंह ने पत्र लिखकर आरोप लगाए थे कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने का लक्ष्य दिया था।

मामला

राज्य सरकार कर रही थी मामले की जांच

इन आरोपों पर उद्धव ठाकरे सरकार ने सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की। गृह विभाग ने सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही में 8 आरोप लगाए गए थे। राज्य सरकार की जांच को सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया था। इसके बाद सिंह ने सितंबर, 2021 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी बीच सरकार ने दिसंबर, 2021 में सिंह को निलंबित कर दिया था।

आदेश

महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने जारी किया आदेश

महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, 'अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के तहत परमबीर सिंह, IPS (सेवानिवृत्त) के खिलाफ जारी 2 दिसंबर, 2021 के आरोपों का ज्ञापन वापस लिया जा रहा है और उक्त मामले को बंद किया जा रहा है।' इससे संबंधित अन्य आदेश में कहा गया है, 'अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के तहत सिंह के निलंबन आदेश को रद्द किया जाता है।'

सरकार

राज्य सरकार के आदेश पर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस?

मुंबई के पूर्व कमिश्नर के निलंबन आदेश को वापस लिए जाने को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने एक फैसले में परमबीर सिंह की विभागीय जांच को गलत बताया था और उसे बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि CAT ने उनके निलंबन को भी गलत बताते हुए आदेश वापस लेने का अनुरोध किया था और उसी के आधार पर राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है।

परमवीर

कौन है परमबीर सिंह?

1988 बैच के IPS अफसर परमबीर ने 32 साल पुलिस में अपने सेवाएं दी है। कमिश्नर बनाए जाने से इससे पहले वे भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (ACB) के महानिदेशक के तौर पर तैनात थे। उन्हें अंडरकवर ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। वह मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल DGP रह चुके हैं। मुंबई कमिश्नर रहते हुए परमबीर और उनकी टीम ने कई खुलासे किये हैं। उनका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहा है।