
मध्य प्रदेश: उज्जैन और ओंकारेश्वर समेत 19 धार्मिक इलाकों में शराब पर पूरी तरह पाबंदी
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक इलाकों में 1 अप्रैल यानी मंगलवार से शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है। यहां शराब खरीदने और बेचने पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी गई है।
यह फैसला 24 मार्च को महेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। महेश्वर शहर मध्यकालीन युग की प्रसिद्ध रानी लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर से जुड़ा है।
फैसले के तहत 19 इलाकों की कुल 47 दुकानें बंद होंगी।
प्रतिबंध
इन क्षेत्रों में रहेगी शराब प्रतिबंधित
मध्य प्रदेश के 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतों में शराब बंद होगी।
इनमें नगर निगम क्षेत्र का उज्जैन, नगर परिषद क्षेत्र का ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, नगर पालिका क्षेत्र का मैहर, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर, ग्राम पंचायत क्षेत्र का सलकनपुर, बरमान कला, लिंगा, बरमान खुर्द, कुंडलपुर और बांदकपुर शामिल हैं।
काल भैरव मंदिर परिसर की दुकान भी बंद होगी। यहां भक्त चढ़ाने के लिए बाहर से शराब लाएंगे।
आदेश
आदेश के क्या है मायने?
मध्य प्रदेश सरकार ने भले ही 17 क्षेत्रों में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन यहां शराब पीने पर प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ बेंचना और खरीदना प्रतिबंधित है।
खबरों के मुताबिक, स्थानीय लोग बाहर से शराब खरीदकर ला सकते हैं और अपने घरों में सेवन कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इनका उपयोग नहीं होगा।
इन क्षेत्रों में शराब के बार भी बंद होंगे और आगे से लाइसेंस भी नहीं जारी होंगे।