जमीन के बदले नौकरी मामला: लालू और तेजस्वी यादव समेत सभी 17 आरोपियों को मिली जमानत
जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार समेत सभी 17 आरोपियों को दिल्ली के कोर्ट से राहत मिली है। बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, लालू के बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती समेत सभी लोगों की जमानत अर्जी स्वीकार कर उनको नियमित जमानत दी है। मामले में अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होगी।
कोर्ट ने CBI से आरोपियों को आरोपपत्र की प्रति देने को कहा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने 50,000-50,000 रुपये के मुचलके पर सभी लोगों को जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामले में सभी आरोपियों को आरोपपत्र की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत सभी 17 आरोपियों को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था।
क्या है मामला?
जमीन के बदले नौकरी का मामला 2004 से 2009 का है, उस समय लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे में नौकरियां देने के नाम पर अपने परिवार के नाम पर जमीन कराई। मामले में CBI ने 18 मई को मुकदमा दर्ज किया और 3 जुलाई को दूसरा आरोपपत्र दाखिल कर पहली बार तेजस्वी यादव का नाम शामिल किया। CBI को मंत्रालय से लालू समेत रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली।