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    कोलकाता रेप-हत्या मामला: संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत, आरोपपत्र दाखिल न होने से राहत
    कोलकाता रेप औऱ हत्या मामले में संदीप घोष को जमानत मिली

    कोलकाता रेप-हत्या मामला: संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत, आरोपपत्र दाखिल न होने से राहत

    लेखन गजेंद्र
    Dec 13, 2024
    05:22 pm

    क्या है खबर?

    पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष और पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को जमानत मिल गई है।

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) दोनों की गिरफ्तारी के 90 दिन बाद भी आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी, जिसका इनको फायदा मिला।

    सियालदह में विशेष CBI कोर्ट के न्यायाधीश ने 2,000 रुपये के मुचलके पर दोनों को जमानत दी है। साथ ही कई शर्तें लगाई हैं।

    जमानत

    मंडल रिहा होंगे, लेकिन घोष जेल में रहेंगे 

    कोर्ट के आदेश के बाद ताला थाना क्षेत्र के पूर्व अधिकारी मंडल को शर्तों के साथ जमानत मिल जाएगी और वह कुछ दिनों में बाहर होंगे। हालांकि, डॉ घोष अभी जेल में रहेंगे।

    डॉ घोष पर महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले से जुड़े होने के साथ मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के भी आरोप हैं। इसलिए वे अभी जेल में रहेंगे।

    मृतक महिला डॉक्टर के पिता ने CBI पर जांच में गंभीर न होने का आरोप लगाया है।

    घटना

    क्या है मामला?

    मेडिकल कॉलेज के सभागार में 9 अगस्त को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का रेप हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद देशभर में विरोध शुरू हो गया।

    जांच के दौरान CBI को मेडिकल कॉलेज में वित्तीय घोटाले का पता चला, तब उन्होंने डॉ घोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया। बाद में रेप-हत्या मामले में भी घोष और मंडल की लापरवाही का पता चला।

    रेप-हत्या मामले में मुख्य आरोपी अस्पताल स्वयंसेवक संजय रॉय जेल में है।

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