कोलकाता रेप और हत्या मामला: दोषी संजय रॉय को मिली आजीवन कारावास की सजा
क्या है खबर?
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को आज (20 जनवरी) को सजा सुना दी गई है।
कोर्ट ने उसे उम्रकैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस दौरान पीड़िता के माता-पिता भी कोर्ट में मौजूद रहे।
सियालदह कोर्ट में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और लगभग 500 पुलिसकर्मी तैनात हैं।
बता दें, कोर्ट ने संजय को 18 जनवरी को दोषी करार दिया था।
आदेश
कोर्ट का मामले को दुर्लभतम मानने से इनकार
कोर्ट ने आरोपी संजय से कहा, "तुम इस मामले में दोषी हो और CBI ने उसके लिए मृत्युदंड की मांग की है। हालांकि, मुझे लगता है कि यह दुर्लभ से दुर्लभतम मामला नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु तक कारावास (उम्रकैद) की सजा सुना रहा हूं।"
इसी तरह कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है और पालना रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है।
निर्दोष
संजय ने खुद को बताया निर्दोष
सजा सुनाने से पहले न्यायाधीश ने संजय से बात करते हुए कहा, "मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम पर लगाए गए सभी आरोप जैसे बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं।"
इस पर संजय ने कहा, "मुझे बिना किसी वजह के फंसाया गया है। मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं और अगर मैं अपराध करता तो क्राइम सीन पर ही माला टूट जाती।मुझे बोलने नहीं दिया गया। कई कागजों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए हैं।"
तर्क
"मेरा फैसला साक्ष्य और बयानों के आधार पर"
संजय के खुद को निर्दोष बताने पर न्यायाधीश ने कहा, "मैंने आपको सुनवाई के दौरान 3 घंटे का समय दिया था और आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हुआ था। मेरा फैसला सामने आए साक्ष्यों पर आधारित है और आपके सभी बयान रिकॉर्ड में दर्ज हैं।"
न्यायाधीश ने कहा, "सभी तथ्य, साक्ष्य और बयानों को देखते हुए मुझे लगा कि आप दोषी हैं। CBI की मृत्युदंड की मांग के बीच मैं आपको उमक्रैद की सजा सुना रहा हूं।"
मामला
क्या है मामला?
पिछले साल 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का शव मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टर की हत्या से पहले रेप की पुष्टि हुई थी।
महिला के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। साथ ही उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, उंगली और होठों पर भी चोटे के निशान थे।
मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए थे।
फैसला
घटना के अगले दिन संजय को किया गया था गिरफ्तार
संजय आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बतौर नागरिक स्वयंसेवक काम करता था। इसे पिछले साल 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
शुरुआत में मामले की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने जांच अपने हाथ में ले ली।
CBI ने संजय के खिलाफ 7 अक्टूबर, 2024 को चार्जशीट दायर की थी।
कोर्ट ने 9 जनवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी और 162 दिन में अपना फैसला सुना दिया।
चार्जशीट
CBI ने चार्जशीट में क्या बताया?
CBI ने 200 से अधिक पन्नों की चार्जशीट में कहा था कि संजय ने पीड़िता के रात को सेमिनार हॉल में सोने जाने के बाद वारदात को अंजाम दिया था।
उसने पहले पीड़िता से दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। CBI ने रिपोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म का जिक्र नहीं किया था।
चार्जशीट में 200 से अधिक गवाहों के बयान भी शाामिल थे। कोर्ट ने 9 जनवरी को सुनवाई पूरी कर 18 जनवरी को उसे दोषी करार दे दिया।