कर्नाटक हाई कोर्ट से सिद्धारमैया सरकार को झटका, RSS कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश रोका
क्या है खबर?
कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने निजी संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया है। साथ ही राज्य सरकार, गृह विभाग और हुबली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को करेगा। यह आदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ बताया जा रहा था।
याचिका
कोर्ट ने क्या कहा?
पुनश्चैतन्य सेवा संस्था ने सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर कोर्ट में तर्क दिया कि सरकार का कदम निजी संगठनों के वैध गतिविधियों के संचालन के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत गारंटीकृत अधिकारों को कम नहीं कर सकती है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा की रक्षा करते हैं। अंतरिम रोक से संगठन को आगे सुनवाई तक अस्थायी राहत मिलती है।
विवाद
क्या है मामला?
कर्नाटक सरकार ने इस महीने आदेश जारी कर सार्वजनिक और सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों के उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इसमें निजी-सामाजिक संगठन को संबंधित विभागाध्यक्षों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी स्कूलों, कॉलेज परिसर, संस्थागत स्थानों पर कार्यक्रम, बैठक या सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की मनाही थी। सरकार ने आदेश के उल्लंघन पर जिला प्रशासन को कार्रवाई को कहा था। आदेश को RSS पर सीधा हमला बताया गया, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर उनकी शाखाएं लगती हैं।