अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, केस चलेगा
केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। राहुल ने रांची की सांसद-विधायक कोर्ट के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की कोर्ट ने खारिज कर दिया। राहुल ने हाई कोर्ट से मामले को निरस्त करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई अब निचली कोर्ट में चलेगी।
क्या है मामला?
जागरण वेबसाइट के मुताबिक, यह मामला वर्ष 2018 का है। दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान राहुल ने अमित शाह को हत्यारा कहा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा में एक हत्या का आरोपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। मामले में राहुल ने अपनी सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द होनी चाहिए।
भाजपा कार्यकर्ता ने की थी शिकायत
बयान के बाद भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राहुल को समन जारी किया था। राहुल इसी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। बता दें कि पिछले दिनों अमित शाह पर विवादित टिप्पणी के एक अन्य मामले में राहुल को उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत मिली है। राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर विराम लगाते हुए कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे थे।