दिल्ली में पटाखे बेचने और चलाने पर जुर्माने के साथ होगी जेल, पर्यावरण मंत्री का ऐलान
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सरकार ने पहले पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई थी और अब उसकी पालना के लिए सजा का ऐलान किया है। इसके तहत प्रतिबंध अवधि में पटाखों के बेचान और इस्तेमाल पर 5,000 रुपये का जुर्माना और तीन साल तक जेल भेजने की सजा का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है।
दिल्ली सरकार ने 7 सितंबर को लगाया था पटाखों पर प्रतिबंध
दिल्ली सरकार ने बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को रोकने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 7 सितंबर को 1 जनवरी तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही दिवाली पर भी पटाखों के इस्तेमाल को बैन किया गया था। उस दौरान पर्यावरण मंत्री राय ने कहा था कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए पटाखों पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने की योजना बनाई जा रही है।
पटाखे चलाने पर क्या होगी कार्रवाई?
पर्यावरण मंत्री राय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों का निर्माण, भंडारण और बिक्री को दंडनीय अपराध बनाया गया है और इसके दोषियों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल जेल की सजा अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिवाली पर पटाखे खरीदने और चलाने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने जेल की सजा अथवा दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया है।
दिल्ली सरकार ने पाबंदी को लागू कराने के लिए क्या की तैयारी?
पर्यावरण मंत्री राय ने बताया कि सख्ती का उद्देश्य त्योहारी सीजन में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। प्रतिबंध को लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में 210 टीमों, राजस्व विभाग ने 165 टीमों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमों का गठन किया है। उन्होंने कहा कि ये टीम त्योहारी सीजन में आवंटित क्षेत्रों का दौरा कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेगी।
सरकार की ओर से चलाया जाएगा जागरुकता अभियान
पर्यावरण मंत्री राय ने कहा कि लोगों को पटाखों का इस्तेमाल न करने को प्रेरित करने के लिए 21 अक्टूबर से 'दीपक जलाओ, पटाखे नहीं' नाम से जागरुकता अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत दिल्ली सरकार की ओर से कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीपक जलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के बाद दिल्ली में अब तक उल्लंघन के 188 मामले सामने आए हैं और 2,917 किलों पटाखें जब्त भी किए गए हैं।
न्यूजबाइट्स प्लस
बता दें कि पटाखों के इस्तेमाल के कारण होने वाले प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में पिछले तीन साल से दिवाली के मौके पर पटाखों पर पाबंदी लगाई जा रही है। पिछले साल ये प्रतिबंध 28 सितंबर से 1 जनवरी तक लागू रहा था और नए साल पर भी पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहा था। इससे पहले 2020 में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध रहा था। ये प्रतिबंध राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने लगाया था।
पिछले साल प्रतिबंध के बाद भी खूब चले थे पटाखे
पिछले साल प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में लोगों ने जमकर पटाखे चलाए थे। इसके कारण शहर की हवा में खूब जहर घुला था। दिवाली के अगले दिन ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 460 से ऊपर रहा था जो खतरनाक श्रेणी में आता है।
दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली
अगस्त में जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर के हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट (HEI) की रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था। प्रदूषण के कारण मौतों की सूची में भी वह छठे स्थान पर रही और यहां प्रति लाख आबादी पर 106 मौतें हुईं। 2019 में दिल्ली में प्रदूषण के कारण कुल 29,900 मौतें हुईं। इससे पहले IQAir की रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया था।