
सरकार ने 156 देशों के लिए बहाल किया वैध ई-वीजा, सभी को मिलेगा नियमित वीजा
क्या है खबर?
कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद ठप पड़े पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं।
सरकार ने पिछले सप्ताह 27 मार्च से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का नियमित संचालन करने का ऐलान करने के बाद अब एक ओर बड़ा कदम उठाया है।
सरकार ने 156 देशों के नागरिकों को जारी सभी वैध पांच वर्षीय ई-पर्यटक वीजा और सभी देशों के नागरिकों को नियमित कागजी वीजा को बहाल कर दिया है।
ऐलान
सरकार ने क्या किया है ऐलान?
न्यूज 18 के अनुसार, विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि सरकार ने 156 देशों के नागरिकों को जारी किए गए सभी वैध पांच वर्षीय ई-पर्यटक वीजा को बहाल कर दिया है और इन देशों के पर्यटकों को नए पांच वर्षीय ई-वीजा जारी करने की भी अनुमति दी गई है।
इसी तरह सरकार ने पांच साल की वैधता के साथ सभी देशों के विदेशी नागरिकों को जारी वैध नियमित (कागजी) पर्यटक वीजा को भी बहाल करने का निर्णय किया है।
लंबी अवधि
अमेरिका और जापान के नागरिकों के लिए बहाल किए लंबी अवधि वीजा
अधिकारी ने बताया कि पात्र देशों के नागरिकों को समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन पांच साल की वैधता तक का ताजा नियमित (कागजी) पर्यटक वीजा भी जारी किया जाएगा।
इसी तरह वर्तमान में वैध लंबी अवधि (10 वर्ष) का नियमित पर्यटक वीजा को भी अमेरिका और जापान के नागरिकों के लिए बहाल कर दिया गया है। दोनों देशों के नागरिकों को ताजा लंबी अवधि (10 वर्ष) का पर्यटक वीजा भी जारी किया जाएगा।
जानकारी
मार्च 2020 में निलंबित कर दिए गए थे सभी वीजा
कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने मार्च 2020 में सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन पर रोक लगाने के साथ ही जारी किए गए पांच वर्षीय ई-पर्यटक वीजा, कागजी वीजा और लंबी अवधि के वीजा को निलंबित कर दिया था।
प्रवेश
समुद्री या हवाई मार्ग से ही भारत में प्रवेश कर सकेंगे पर्यटक
अधिकारी ने बताया कि पर्यटक और ई-पर्यटक वीजा पर आने वाले सभी विदेशी नागरिक केवल सूचीबद्ध समुद्री मार्ग आगमन चेक पोस्ट (IP) या फिर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से IPC के माध्यम से संचालित उड़ानों के जरिए ही भारत में प्रवेश कर सकेंगे।
इनमें वंदे भारत मिशन और एयर बबल योजना के तहत या नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा अनुमति प्राप्त उड़ानें भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया किसी भी विदेशी पर्यटक को जमीनी सीमा या नदी मार्ग से प्रवेश नहीं मिलेगा।
सवाल
क्या होता है पांच वर्षीय पर्यटक वीजा?
बता दें कि सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीजा नियमावली, 2019 तैयार की थी। उसमें 156 देशों के नागरिकों को पांच वर्षीय ई-वीजा, कागजी वीजा तथा अमेरिका और जापान के नागरिकों को लंबी अवधि वीजा देने का निर्णय किया था।
इसमें विदेशी नागरिकों को इस अवधि में कितनी बार भी भारत आने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, वह एक साल में अधिकतम 180 दिन या एक बार में अधिकतम 90 दिन ही रुक सकते हैं।
जानकारी
अफगानिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होंगे आदेश
अधिकारी ने बताया कि सरकारी निर्देश अफगानिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होंगे और वह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग निर्देशों के तहत ही आवागमन कर सकेंगे। तालिबान के कब्जे के बाद वहां के नागरिकों को विशेष सुविधा दी गई थी।
संचालन
27 मार्च से शुरू होगा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का नियमित संचालन
सरकार ने 8 मार्च को कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए 27 मार्च से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के नियमित संचालन की मंजूरी दे दी थी।
उस दौरान सरकार ने स्पष्ट किया था उड़ानों का नियमित संचालन शुरू होने के बाद दो देशों के बीच शर्तों के आधार पर चल रही एयर बबल व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी।
बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च, 2020 से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें बंद कर दी थीं।