
मणिशंकर अय्यर की बेटी के NGO का विदेशी फंडिंग पंजीकरण रद्द, गृह मंत्रालय ने की कार्रवाई
क्या है खबर?
गृह मंत्रालय ने नामी थिंक-टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) पंजीकरण रद्द कर दिया है।
CPR कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर के नेतृत्व में चलता है। अधिकारियों के मुताबिक, संस्था की ओर से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था।
संस्था को 10 जनवरी को पता चला कि उसका FCRA पंजीकरण रद्द किया गया है। वह अपने विकल्पों पर विचार कर रही है।
कार्रवाई
पिछले साल रद्द हुआ था लाइसेंस
इससे पहले भी CPR केंद्र सरकार के निशाने पर रही है। पिछले साल फरवरी में नियमों के उल्लंघन के आरोप में संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द किया गया था।
इस दौरान गृह मंत्रालय ने CPR से अक्टूबर, 2022 से दिसंबर, 2022 के दौरान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और ड्यूक विश्वविद्यालय से प्राप्त 10.1 करोड़ रुपये की राशि के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था।
छापा
2022 में आयकर विभाग ने मारा था छापा
CPR दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन (NGO) है, जिसे 1973 में स्थापित किया गया था। यामिनी अय्यर संस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और अध्यक्ष हैं।
सितंबर, 2022 में आयकर विभाग ने CPR, ऑक्सफैम इंडिया और इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन (IPSMF) के कार्यालयों में छानबीन की थी। इसके बाद सरकार ने ऑक्सफैम इंडिया का भी FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था।
बता दें कि विदेश से चंदा लेने के लिए FCRA लाइसेंस अनिवार्य होता है।