नूंह हिंसा: मोनू मानेसर के खिलाफ नहीं मिला नफरती भाषण देने का कोई सबूत- हरियाणा पुलिस
क्या है खबर?
हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर हरियाणा पुलिस ने कहा है कि बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर के खिलाफ नफरती भाषण देने को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) ममता सिंह ने कहा कि मोनू ने सिर्फ यात्रा में आने की बात कही थी, जो नफरती भाषण की श्रेणी में नहीं आती है।
गौरतलब है कि मोनू के यात्रा में शामिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
बयान
पुलिस ने और क्या कहा?
ADG ममता सिंह ने CNN-न्यूज18 के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मोनू के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है।
उन्होंने कहा, "यदि आप यात्रा से पहले मोनू के सोशल मीडिया पोस्ट का वीडियो सुनेंगे तो वह उसमें कह रहे हैं 'मैं यात्रा में आ रहा हूं, आप भी यात्रा में शामिल हों'। मुझे संदेह है कि क्या केवल यह घोषणा करना कि वह एक यात्रा के लिए आ रहे हैं, नफरती भाषण की श्रेणी में आता है।"
यात्रा
यात्रा के लिए नहीं मिला कोई आवेदन- पुलिस
सिंह ने कहा कि पुलिस को 28 अगस्त को होने वाली विश्व हिंदू परिषद (VHP) की जलाभिषेक यात्रा को लेकर कोई आवेदन नहीं मिला है।
उन्होंने कहा कि आयोजकों ने अभी तक स्थानीय प्रशासन को कोई आवेदन नहीं किया है और आवेदन प्राप्त होने के बाद तय किया जाएगा कि यात्रा की अनुमति दी जाएगी या नहीं।
गौरतलब है कि पलवल में आयोजित महापंचायत के दौरान हिंदू संगठनों ने 28 अगस्त को यात्रा शुरू करने का फैसला किया था।
बयान
धर्म के आधार पर नहीं हुई बुलडोजर की कार्रवाई- हरियाणा सरकार
हरियाणा सरकार ने नूंह में की गई बुलडोजर की कार्रवाई पर कहा है कि यह धर्म के आधार पर नहीं की गई है।
सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को बताया कि कार्रवाई से पहले कोई कोई जातिगत या धार्मिक सर्वे नहीं हुआ था और तोड़ी गई 30 प्रतिशत इमारतें हिंदुओं की थीं।
बता दें कि हाई कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी थी।
बयान
पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को किया था गिरफ्तार
सिंह ने कहा कि नूंह हिंसा मामले में बिट्टू बजरंगी को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने कहा, "फरीदाबाद पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट के मामले में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। नूंह पुलिस ने यात्रा के दिन पुलिस अधिकारी के साथ झगड़ा करने और काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया था।"
बता दें कि बिट्टू और उसके साथी तलवारें लेकर यात्रा में शमिल हुए थे।