हरियाणा: ED ने भूपेंद्र हुड्डा मामले में दो कंपनियों की 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
क्या है खबर?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 कंपनियों की 834 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी।
ED ने हुड्डा, एम्मार और MGF डेवलपमेंट लिमिटेड समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ यह कार्रवाई की है। कुर्क की गई संपत्तियां हरियाणा और दिल्ली के 20 गांवों में स्थित हैं।
आरोप है कि आरोपियों ने इस गांवों में सस्ते दामों में जमीन हासिल की थी।
कार्रवाई
ED ने कितनी संपत्ति कुर्क की?
ED अधिकारियों के अनुसार, एम्मार इंडिया लिमिटेड की 501.13 करोड़ रुपये की संपत्ति और MGF डेवलपमेंट्स की 332.69 करोड़ रुपये कीमत की 401.655 एकड़ में फैली अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ये सभी संपत्तियां गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में स्थित हैं।
इसके साथ ही एम्मार इंडिया और MGF डेवलपमेंट्स दोनों पर गुरुग्राम के सेक्टर 65 और 66 में आवासीय कॉलोनी के लिए नगर नियोजक से मिले लाइसेंस के मामले में भी जांच की जा रही है।
प्रकरण
क्या है पूरा मामला?
ED का आरोप है कि एम्मार-MGF ने हुड्डा और नगर ग्राम योजनाकार विभाग (DTCP) के पूर्व निदेशक त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली और गुरुग्राम में सस्ते दामों में जमीन हथिया ली थी। इससे जमीन मालिकों के साथ सरकार को भी नुकसान झेलना पड़ा था।
इस पर ED ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है। इसमें कुल 14 आरोपी बनाए गए हैं।