पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को कोर्ट का समन, पेश होने को कहा
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर घिरे भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने 18 जुलाई को सुनवाई में पेश होने के लिए कहा है। शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में बृजभूषण और विनोद तोमर के खिलाफ दायर चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया। बृजभूषण पर एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है।
बृजभूषण पर क्या-क्या आरोप लगे हैं?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), धारा 354A (अश्लील टिप्पणी करना) और धारा 354D (पीछा करना) के तहत आरोपी बनाया है। इसके अलावा WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को IPC की धारा 109, 354, 354A, और 506 के तहत मामले में आरोपी बनाया गया है।
नाबालिग से जुड़े केस में नोटिस भेज चुका है कोर्ट
इससे पहले 4 जुलाई को नाबालिग पहलवान के बयान के आधार पर बृजभूषण के खिलाफ दर्ज POCSO केस पर दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी कर बयान बदलने की वजह पूछी और 1 अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा। कोर्ट का तर्क है कि वह नाबालिग पहलवान से संबंधित केस को रद्द करने के पहले उसका पक्ष जानता चाहता है।
पुलिस ने 7 गवाहों के बयान किये हैं दर्ज
दिल्ली पुलिस ने 1,500 पन्नों की अपनी चार्जशीट में बृजभूषण के खिलाफ 7 गवाहों ने बयान दर्ज किये हैं। पुलिस को यौन शोषण की कथित जगहों पर बृजभूषण की मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। 22 जून को कोर्ट ने चार्जशीट की पहली सुनवाई पर मामले को सांसद-विधायक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने के आदेश दिए थे।
क्या है पूरा मामला?
एक नाबालिग पहलवान समेत 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर 2 FIR दर्ज की हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन पर 5 महीनों के धरना-प्रदर्शन के बाद पहलवानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। पहलवानों ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा था कि वह अब सड़क पर नहीं, कोर्ट में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।