दिल्ली NCR: पर्यावरण मंत्रालय ने उद्योगों के लिए जारी किए नए नियम, प्रदूषण रोकने की कवायद
क्या है खबर?
दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं। इनके बारे में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मीडिया को जानकारी दी। इसके तहत NCR क्षेत्र के सभी उद्योगों को 31 दिसंबर तक ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी सिस्टम (OCEMS) स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा फैक्ट्री बंद करने सहित जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा NCR के राज्यों और नगर निगमों को प्रदूषण नियंत्रित के लिए 2026 तक वार्षिक कार्य योजनाएं बनानी होंगी।
OCEMS
क्या है OCEMS?
ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी सिस्टम (OCEMS) उद्योगों की ओर से उत्सर्जन पर नजर रखने में मदद करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की ओर से अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 श्रेणियों के उद्योगों को उनसे उत्सर्जन डाटा प्राप्त करने के लिए रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (RTDMS) से जोड़ा जाना आवश्यक है। बोर्ड OCEMS कनेक्टिविटी के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। नए नियम में सभी उद्योगों को 31 दिसंबर तक OCEMS स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
AQI
बेहद खराब श्रेणी में है वायु की गुणवत्ता
CPCB के अनुसार, बुधवार (3 दिसंबर) को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 335 रहा है, जो दूसरे दिन 'बेहद खराब' श्रेणी में रहा है। बोर्ड के अनुसार, शून्य से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।