अतुल सुभाष आत्महत्या मामला: बेंगलुरु कोर्ट ने अतुल की पत्नी, साले और सास को दी जमानत
क्या है खबर?
बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार हुई उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को बेंगलुुर की एक कोर्ट ने जमानत दे दी है।
अतुल की आत्महत्या मामले में निकिता को हरियाणा के गुरुग्राम, जबकि निशा और अनुराग को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था।
बता दें कि आत्महत्या से पहले अतुल ने वीडियो बनाकर ससुरालवालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था।
कोर्ट
निशा ने कोर्ट में क्या दलील दी?
सुनवाई के दौरान निकिता के वकील ने पुलिस की ओर से दिए गए आधारों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी।
निशा और उनके परिवार ने जमानत के लिए बेंगलुरु की सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट से सत्र अदालत को जमानत याचिका का निपटारा करने का निर्देश देने की अपील की थी।
आज ही हाई कोर्ट ने सत्र न्यायालय को निपटारा करने का आदेश दिया था।
मामला
क्या है अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला?
बिहार निवासी अतुल ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मुन्नेकोलल स्थित अपने अपार्टमेंट में फंदे से झूलकर आत्महत्या की थी।
आत्महत्या से पहले उन्होंने 80 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने पत्नी निकिता और उसके परिवार पर पैसे ऐंठने के लिए उन पर 9 मामले दर्ज करने का आरोप लगाया था।
उन्होंने बताया था कि इन मामलों में कोर्ट से उन्हें लगातार तारीखें मिली रही थी। इन सबसे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया है।