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उत्तर प्रदेश: युवकों ने पिल्लों के कान और पूंछ काटे, नमक छिड़ककर शराब के साथ खाए
उत्तर प्रदेश के बरेली में युवक पिल्लों के कान और पूंछ काटकर खा गए

उत्तर प्रदेश: युवकों ने पिल्लों के कान और पूंछ काटे, नमक छिड़ककर शराब के साथ खाए

Dec 15, 2022
02:22 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पशु क्रूरता का एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। यहां दो युवकों ने कुत्ते के दो पिल्लों में से एक का कान और दूसरे की पूंछ काट दी। इसके बाद आरोपी युवक कान और पूंछ पर नमक छिड़ककर उन्हें शराब के साथ खा गए। पुलिस ने बताया कि घायल पिल्लों का इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

घटना

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने बताया कि बरेली के फरीदपुर इलाके की एक कॉलोनी का निवासी मुकेश वाल्मीकि मंगलवार को अपने अपने दोस्त के साथ मिलकर शराब पी रहा था और इसी दौरान दोनों युवक पिल्लों के कान और पूंछ काटकर खा गए। दोनों युवक खून से लथपथ पिल्लों को कमरे में ही बंद कर चले गए थे और स्थानीय लोगों ने पिल्लों के कराहने की आवाज सुनकर पशु अधिकार की पीपल फॉर एनीमल्स (PFA) संस्था को इसकी सूचना दी। .

कार्रवाई

PFA के सदस्य ने दर्ज कराई FIR, आरोपियों की तलाश जारी

सूचना पाकर मौके पर पहुंचे PFA के सदस्य धीरज पाठक ने घटनास्थल पर बिखरे खून की वीडियो बनाकर घायल पिल्लों को अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने दोनों आरोपियों के खिलाफ मकदमा भी दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है और उन्हें पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अखिलेश चौरसिया ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

मामला

बदायूं में की गई थी चूहे की हत्या

कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में भी पशु क्रूरता का एक मामला सामने आया था। यहां एक शख्स ने एक चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर उसे नाले में डुबो दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। एक पशु प्रेमी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था और चूहे के शव का पोस्टमॉर्टम भी किया गया था।

कानून

न्यूजबाइट्स प्लस

पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पशुओं का शिकार करना, उनसे साहसिक काम कराना और उनकी निर्मम हत्या करना अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसा करने वाले शख्स को तीन साल की जेल और 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 428 और 429 में भी किसी जानवर की हत्या करने या उसे कष्ट पहुंचाने पर दो साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।