उत्तर प्रदेश: नाले में डुबोकर मारे गए चूहे का हुआ पोस्टमॉर्टम, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

आपने अभी तक इंसानों या जानवरों की हत्या के मामलों में कानूनी कार्रवाई होते देखी होंगी, लेकिन क्या कभी चूहे की हत्या के आरोप में किसी के खिलाफ FIR दर्ज होती देखी है? ऐसा एक मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सामने आया है। यहां एक चूहे की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसके अलावा चूहे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भी भेजा गया है।
क्या है पूरा मामला?
ये पूरा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के पनवड़िया मोहल्ले का है। शुक्रवार को पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने मनोज कुमार नामक शख्स को चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर उसे नाले में डुबाते हुए देखा। विकेंद्र के मना करने के बावजूद आरोपी ने चूहे को नाले में फेंक दिया। विकेंद्र ने चूहे को नाले से बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह मर चुका था। इसके बाद उन्होंने आरोपी मनोज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी।
देखिए नाले से निकाले गए मृत चूहे का वीडियो
UP: बदायूं में चूहे की हत्या, #IVRI में होगा पोस्टमार्टम।
— Manish Mishra (@mmanishmishra) November 26, 2022
सदर कोतवाली के पनवड़िया निवासी मनोज पर पशु क्रुरता अधिनियम का मुकदमा, शांतिभंग में चालान
पशु प्रेमी अध्यक्ष विकेंद्र शर्मा ने घटनाक्रम को अपने मोबाइल में किया था कैद।@adgzonebareilly pic.twitter.com/zC7wiDVGno
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मामला
पशु प्रेमी और पशु अधिकार कार्यकर्ता होने के नाते विकेंद्र ने फौरन पुलिस स्टेशन जाकर मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई और चूहे का पोस्टमॉर्टम करने की मांग की। यही नहीं, विकेंद्र ने चूहे का पोस्टमॉर्टम कराने के लिए अपने पैसों से AC कार बुक की और चूहे के शव को बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) भेज दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि चूहे का शव खराब न हो।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद शुरू की जाएगी कार्रवाई
चूहे के शव का पोस्टमॉर्टम किया जा चुका है, लेकिन रिपोर्ट आने में कुछ दिन का वक्त लगेगा, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपी मनोज के खिलाफ IPC की धारा 429 (पशु/जानवर की हत्या या अपाहिज करना) के तहत FIR दर्ज की है।
न्यूजबाइट्स प्लस
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पशुओं का शिकार करना, उनसे साहसिक काम कराना और निर्मम हत्या करना अपराधों की श्रेणी में आते हैं। ऐसा करने वाले शख्स को तीन साल की जेल और 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं IPC की धारा 428 और 429 में किसी जानवर की हत्या करने या उसे कष्ट पहुंचाने पर दो साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।