
किन-किन राज्यों ने लगाया पटाखों पर बैन और जलाने पर होगी क्या कार्रवाई?
क्या है खबर?
देश में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में वायु प्रदूषण 'कोढ में खाज' का काम कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण से संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है।
ऐसे में दीवाली पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई राज्यों ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर बैन लगा दिया है।
इतना ही नहीं आदेशों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
जानते है किन-किन राज्यों ने यह कदम उठाया है।
#1
राजस्थान में पटाखे बेचने पर लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना
राजस्थान की गहलोत सरकार ने गत 1 नवंबर को सबसे पहले पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया था।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य में 31 दिसंबर, 2020 तक पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेशों का उल्लंघन कर पटाखे बेचने वालों पर 10,000 रुपये और जलाने वालों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
#2
ओडिशा में पटाखे जलाने पर हो सकती है एक साल की जेल
राजस्थान सरकार के फैसले के अगले ही दिन ओडिशा सरकार ने भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य में 10 से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने या बेचने पर प्रतिबंध रहेगा।
मुख्य सचिव एके त्रिपाठी ने कहा था कि फैसला राज्य के लोगों के हित में लिया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
जानकारी
सिक्किम सरकार ने भी पटाखों पर लगाया प्रतिबंध
सिक्किम सरकार ने गत बुधवार को पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था। आदेश में कहा गया कि प्रदूषण से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए राज्य में दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
#3
दिल्ली में पटाखे जलाने पर लगेगा एक लाख रुपये का जुर्माना
दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पराली जलने के कारण यहां की हवा बेहद खराब है। पटाखे जलने से स्थिति और भी बिगड़ जाएगी।
इसको देखते हुए केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को 7 से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर बैन लगा दिया है।
आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, सरकार ने 30 नवबंर के बाद ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है।
#4
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर लगाई रोक
दिल्ली के साथ-साथ गुरुवार को ही पश्चिम बंगाल में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
कोलकाता हाईकोर्ट ने वकील सब्यसाची चटर्जी की जनहित याचिका पर अहम फैसला देते हुए कहा कि इस साल काली पूजा, दिवाली और छठ पूजा पर राज्य में पटाखे जलाने और बेचने पर प्रतिबंध रहेगा।
साथ ही कोर्ट ने विसर्जन जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
#5
कर्नाटक सरकार ने भी लगाया पटाखों पर प्रतिबंध
अन्य राज्यों की राह पर चलते हुए कर्नाटक सरकार ने भी शुक्रवार को दीवाली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर बैन लगा दिया है।
मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि दीवाली और देश में फैली महामारी को देखते हुए एहतियात के तौर पर पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
उम्मीद जताई जा रही है कि यहां भी इसके उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
#6
मध्य प्रदेश सरकार ने चाइनीज पटाखों पर लगाई रोक
मध्य प्रदेश सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से रोक तो नहीं लगाई, लेकिन राज्य में चाइनीज और अन्य विदेशी पटाखों के भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर गुरुवार को रोक लगा दी।
आदेश के अनुसार राज्य में चाइनीच पटाखों न तो बेच जा सकेंगे और ना ही जलाए जा सकेंगे।
दोषियों को विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-B (1) (B) के तहत भारी जुर्माना और दो साल तक की सजा या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।
जानकारी
मध्य प्रदेश सरकार ने पटाखों पर हिंदू देवी-देवताओं के चित्रों पर भी लगाई रोक
मध्य प्रदेश सरकार ने चाइनीज पटाखों के बिक्री के साथ पटाखों पर हिंदी देवी-देवताओं के चित्र प्रकाशित करने पर भी रोक लगाई है। सरकार ने देवास में एक मुस्लिम दुकानदार को हिंदू संगठन की ओर से धमकी दिए जाने के बाद यह कदम उठाया है।
#7
महाराष्ट्र सरकार ने की दीवाली पर पटाखे नहीं जलाने की अपील
महाराष्ट्र सरकार ने पटाखों पर बैन लगाने की जगह दीवाली को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।
जिसके तहत सरकार ने प्रदेशवासियों से कोरोना महामारी के बीच प्रदूषण को कम करने और कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बिना पटाखों के दीवाली मनाने की अपील की है।
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि वायु प्रदूषण और कोरोना के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए पटाखों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।
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हरियाणा सरकार ने भी चाइनीज पटाखों पर लगाई रोक
हरियाणा सरकार ने भी पटाखों पर पूरी तरह से बैन न लगाकर चाइनीज और विदेशी पटाखों के भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर गुरुवार को रोक लगाई है।
सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसी तरह गुरुग्राम जिला प्रशासन ने दीवाली से पहले और बाद में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाई है। यहां चयनित स्थानों पर ही आतिशबाजी की जा सकेगी।
नोटिस
NGT ने 18 राज्यों को जारी किया है नोटिस
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) ने 18 राज्यों को नोटिस भेजकर से पूछा था कि हवा के खराब स्तर को देखते हुए क्या 7 से 30 नवंबर तक पटाखे बैन किए जा सकते हैं? NGT को इस पर फैसला लेना है कि जिन राज्यों में हवा का स्तर 'खराब' की कैटेगरी में पहुंच चुका है क्या वहां पटाखे बैन कर देने चाहिए?
सभी राज्यों को जवाब देने के लिए 6 नवंबर शाम 4 बजे तक का समय दिया गया था।
जानकारी
इन राज्यों को भेजा है नोटिस
NGT ने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को नोटिस भेजा था। इन राज्यों के जवाब मिलने के बाद NGT पटाखों के बैन पर अपना फैसला लेगा।