लखीमपुर रेप-हत्याकांड: पीड़ित दलित बहनों की मां और पुलिस के अलग-अलग दावे, जानें किसने क्या कहा
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बुधवार को दो नाबालिग दलित बहनों के शव एक पेड़ से लटके मिले। उनकी रेप के बाद हत्या की गई थी और सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपियों की पहचान छोटू, जुनैद, सोहेल, हफीजुल, करीमुद्दीन और आरिफ के तौर पर हुई है।
मामले में पुलिस पर भी सवाल उठे हैं और आरोपी और पीड़िताओं के बीच संबंध और घटनाक्रम को लेकर उनकी मां और पुलिस के बयान में अंतर है।
परिवार का पक्ष
पीड़ित बहनों की मां ने क्या कहा?
पीड़िताओं की मां ने FIR और अपने बयान में कहा कि उनका पड़ोसी छोटू अपने दोस्तों के साथ आकर उनकी बेटियों का अपहरण करके ले गया।
उनके अनुसार, बुधवार को तीन आरोपी उनके घर आए और उनकी बेटियों को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर ले गए।
उन्होंने कहा कि दो युवक उनकी बेटियों को घसीटते हुए बाइक तक ले गए, वहीं तीसरे युवक ने बाइक स्टार्ट कर रखी थी।
उन्होंने छोटू पर उनके साथ मारपीट का आरोप भी लगाया है।
पुलिस का बयान
पुलिस का क्या कहना है?
मां के आरोपों के विपरीत लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक (SP) संजीव सुमन ने कहा कि पीड़ित बहनें और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे।
उन्होंने लड़कियों का अपहरण किए जाने के दावों को भी खारिज किया और कहा कि वो अपनी मर्जी से जुनैद और हफीजुल के साथ गई थीं।
SP के अनुसार, उन्हें बाइक पर बैठाकर ले जाने वाले आरोपियों में छोटू शामिल नहीं था और सोहेल, जुनैद और हफीजुल उन्हें बहला-फुसलाकर ले गए।
कारण
पुलिस ने बताया, आरोपियों ने क्यों की बहनों की हत्या
SP सुमन के अनुसार, दोस्ती का फायदा उठाकर सोहेल और जुनैद ने खेत में दोनों बहनों का रेप किया। इसके बाद जब बहनों ने उन पर शादी का दबाव डाला तो उन्होंने गुस्से में आकर हफीजुल की मदद से दुपट्टों से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी।
इसके बाद उन्होंने अन्य दो आरोपी करीमुद्दीन और आरिफ को भी घटनास्थल पर बुलाया और उनकी मदद से दोनों बहनों के शव पेड़ से लटका दिए ताकि ये आत्महत्या का मामला लगे।
आरोप
छोटू ने कराई थी पीड़ित बहनों और आरोपियों की मुलाकात
SP सुमन के अनुसार, छोटू पीड़ित बहनों का पड़ोसी था और उसी ने बाकी आरोपियों को उनसे मिलाया था। अन्य आरोपियों के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
जुनैद को आज सुबह एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया जिसमें उसके पैर में गोली लगी।
पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 376 (रेप) के अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराएं भी लगाई हैं।
मौजूदा स्थिति
अभी मामले में क्या हो रहा है?
पोस्टमार्टम में 17 वर्षीय बड़ी बहन के शरीर पर चोट के तीन निशान और गला घोंटने का निशान मिला है।
पीड़िताओं के पिता ने मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की है।
प्रशासन और पुलिस के पूरी मदद और कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो गया है।
राज्य सरकार ने दोषियों को रूह कंपा देने वाली सजा देने का वादा किया है।