दिल्ली में ट्रैफिक नियमों में हुई सख्ती, अब 45 दिन में भरना होगा बना हुआ चालान
दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। अब अगर आपका चालान कटता है, तो उसे ऑनलाइन भरने या चुनौती देने के लिए आपको 45 दिन का समय मिलेगा। अगर आप इस अवधि में कुछ नहीं करते, तो चालान को स्वीकार कर लिया जाएगा और फिर भुगतान के लिए आपको 30 दिन और दिए जाएंगे। अगर आप कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, तो पहले चालान की आधी राशि जमा करना जरूरी होगा।
दिल्ली का लक्ष्य 2.5 करोड़ से अधिक लंबित चालानों को निपटाना
इस नए नियम को दिल्ली में 2021 से 2024 के बीच जारी हुए 2.5 करोड़ से ज़्यादा लंबित चालानों को निपटाने के मकसद से लाया गया है। अब अगर कोई चालान को चुनौती देना चाहता है, तो उसे सबसे पहले ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी होगी। आपकी यह शिकायत जब ऑनलाइन खारिज हो जाएगी, तभी आप अदालत का रुख कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए भी चालान की आधी राशि पहले जमा करनी होगी। जो वाहन चालक एक साल में 5 या उससे ज्यादा बार नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है और उन्हें वाहन से जुड़ी सेवाएं जैसे रजिस्ट्रेशन या रोड टैक्स के भुगतान में भी रुकावट आ सकती है। जिन गाड़ियों पर जुर्माना बकाया है, उन्हें डिजिटल रूप से फ्लैग कर दिया जाएगा, जिससे जुर्माने से बचना अब और भी मुश्किल हो जाएगा।