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दिल्ली इमारत मालिक को कमजोर नींव के बारे में पता था, फिर भी किया निर्माण- FIR
दिल्ली इमारत गिरने के मामले में मालिक पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं

दिल्ली इमारत मालिक को कमजोर नींव के बारे में पता था, फिर भी किया निर्माण- FIR

लेखन आबिद खान
Sep 08, 2026
12:57 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के सत्य निकेतन में ढह चुकी इमारत के मालिक हरिराम ​​गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि हरिराम को इमारत की जर्जर स्थिति के बारे में जानकारी थी, इसके बावजूद उन्होंने अनुमति के बिना और निर्माण करवाया। FIR में कहा गया है कि ​गुप्ता और उनके भाई ने कथित तौर पर किराये से ज्यादा आय के लालच में पुरानी इमारत के ऊपर 4 अतिरिक्त मंजिलें बना लीं।

FIR

FIR में आरोप- मालिक को संभावित जानमाल के नुकसान की जानकारी थी

पुलिस का आरोप है कि मालिक को इस बात की पूरी जानकारी थी कि मौजूदा नींव अतिरिक्त भार सहन नहीं कर सकती और इमारत ढह सकती है और जानमाल का नुकसान हो सकता है। इसके बावजूद अतिरिक्त निर्माण किया गया।

FIR के अनुसार, इमारत में हॉस्टलडेज नाम से PG चलाया जा रहा था। इमारत में एक भूतल और 4 मंजिलें थीं। जब यह अचानक ढह गई, तब इसमें बड़ी संख्या में छात्र और अन्य लोग रह रहे थे।

आरोप

किन धाराओं में हुई FIR?

FIR में कहा गया है कि अतिरिक्त मंजिलों और निर्माण कार्य ने इमारत की संरचनात्मक अखंडता और भार वहन क्षमता पर अत्यधिक दबाव डाला, जिससे दशकों पुरानी संरचना ढह गई।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 290 और 125(A) के तहत FIR दर्ज की है। ये धाराएं गैर इरादतन हत्या, भवनों के विध्वंस, मरम्मत या निर्माण में लापरवाही और दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कामों से संबंधित हैं।

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मौते

हादसे में 7 लोगों की मौत

बता दें कि 6 सितंबर को इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हुई थी और 6 लोग घायल हुए थे। मृतकों में 5 छात्र और 2 मजदूर थे। छात्रों की पहचान अभिषेक (20), युवराज सोनी (20), पवन (17), अर्पित जाजज (19) और अक्षत सिंह यादव (18) के तौर पर हुई है।

एक मजदूर की पहचान 75 वर्षीय सुरिंदर सिंह के तौर पर हुई है, जबकि 7वें पीड़ित की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

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गिरफ्तारी

हादसे के 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के इमारत की मालिक उर्मिला गुप्ता, उनके पति हरिराम गुप्ता और बेटे महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। बीती रात तीनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, जबकि महेश को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

खबरों के मुताबिक, हरिराम गुप्ता भारतीय वायु सेना के सेवानिवृत्त सार्जेंट हैं। उनके दिल्ली में कई मकान और दुकान बताए जाते हैं।

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