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उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 14 दिन की जमानत मिली
उमर खालिद को बहन की शादी के लिए जमानत मिली

उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 14 दिन की जमानत मिली

लेखन गजेंद्र
Dec 11, 2025
05:08 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में 2020 में हुए दंगों को लेकर जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद को गुरुवार को अंतरिम जमानत मिल गई। दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने उमर को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 14 दिन की जमानत दी है। खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने और केवल परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का आदेश दिया गया है।

जमानत

कोर्ट ने क्या कहा?

जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवाह आवेदक की सगी बहन का है, आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाती है।" कोर्ट ने कहा, "वह अपने घर पर या उन स्थानों पर रहेगा जहां उसके द्वारा बताए गए विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे।

राहत

इससे पहले चचेरे भाई की शादी के लिए मिली थी जमानत

खालिद को पहले भी जमानत मिल चुकी है। तब दिसंबर 2024 में चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए उन्हें 7 दिनों की जमानत दी गई थी। खालिद की बहन की शादी 27 दिसंबर को है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगा मामले में खालिद समेत 5 अन्य आरोपियों द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने 10 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे शीतकालीन अवकाश से पहले सुनाया जाएगा।

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जेल

2020 से जेल में बंद हैं खालिद

उमर खालिद को सितंबर 2020 में आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा और UAPA के तहत कई अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। निचली कोर्ट ने पहली बार मार्च 2022 में उन्हें जमानत नहीं दी थी। इसके बाद वे हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अक्टूबर 2022 में निराशा मिली। वे सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुनवाई 14 बार स्थगित हुई। 14 फरवरी, 2024 को उन्होंने याचिका वापस ले ली थी और दोबारा से याचिका दायर की है।

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