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    मोहम्मद जुबैर का लैपटॉप और बैंक खाता खंगालना चाहती है पुलिस, संदिग्ध लेनदेन का दावा
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    मोहम्मद जुबैर का लैपटॉप और बैंक खाता खंगालना चाहती है पुलिस, संदिग्ध लेनदेन का दावा

    लेखन प्रमोद कुमार
    June 29, 2022 | 09:52 am 1 मिनट में पढ़ें
    मोहम्मद जुबैर का लैपटॉप और बैंक खाता खंगालना चाहती है पुलिस, संदिग्ध लेनदेन का दावा
    मोहम्मद जुबैर का लैपटॉप और बैंक खाता खंगालना चाहती है पुलिस

    फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनका लैपटॉप और बैंक लेनदेन खंगालना चाहती है। पुलिस का दावा है कि पिछले तीन महीनों में जुबैर के खाते में 50 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ है। अभी तक इसका स्त्रोत मालूम नहीं है, लेकिन शक है कि ये संदिग्ध संगठनों से हुई लेनदेन हैं। दूसरी तरफ मंगलवार को जुबैर को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

    सोमवार को हुई थी जुबैर की गिरफ्तारी

    दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 2020 के पॉक्सो कानून से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए द्वारका कार्यालय में बुलाया था।इस मामले में जुबैर को हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। पूछताछ के दौरान ही पुलिस ने उन्हें उनके एक पुराने ट्वीट से जुड़ी अन्य पूछताछ का नोटिस दिया और गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं और मीडिया से जुड़े लोगों ने जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की है।

    पुलिस के दावे का ऑल्ट न्यूज ने किया खंडन

    मंगलवार को दिल्ली पुलिस में साइबर क्राइम के DCP केपीएस मल्होत्रा ने दावा किया कि जुबैर के खाते में पिछले तीन महीनों में 50 लाख रुपये का लेनदेन हुआ है और इसकी जांच की जा रही है। पुलिस के इस दावे का खंडन करते हुए ऑल्ट न्यूज के दूसरे सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने कहा कि पुलिस ऑल्ट न्यूज को मिले चंदे को जुबैर से जोड़ रही है। संगठन को मिला पैसा किसी व्यक्ति के खाते में नहीं जाता है।

    जुबैर की वकील ने उठाए पुलिस पर सवाल

    जुबैर की वकील कवलप्रीत कौर ने कहा कि ऑल्ट न्यूज को ओपन-सोर्स क्राउडफंडिंग के जरिये पैसा मिलता है। यह सबकुछ पब्लिक डोमेन में है। पुलिस झूठे आरोप लगा रही है। कौर ने यह भी कहा कि पुलिस ने पॉक्सो मामले में जरूरी पेशी होने की बात कहकर जुबैर को दिल्ली बुलाया था, लेकिन यहां आने पर उन्हें दूसरे मामले में नोटिस दे दिया गया। ट्वीट मामले में 20 जून को FIR हुई थी, लेकिन पुलिस ने कोई नोटिस नहीं भेजा।

    चार दिन की रिमांड पर भेजे गए जुबैर

    दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को मोहम्मद जुबैर को चार दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि जुबैर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और रिमांड की अवधि को पांच दिनों तक बढ़ाया जाए। पुलिस ने उनके खिलाफ अन्य मामलों में FIR होने की भी बात कही। दूसरी तरफ जुबैर के वकीलों ने कहा कि उन्होंने जो ट्वीट किया, वह एक फिल्म का दृश्य है।

    किस मामले में हुई है जुबैर की गिरफ्तारी?

    दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, जुबैर के भगवान हनुमान के खिलाफ कथित ट्वीट को लेकर ट्विटर यूजर हनुमान भक्त (@balajikijaiin) की शिकायत के आधार पर वर्तमान मामला दर्ज किया गया है। जुबैर ने होटल के साइनबोर्ड की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था, '2014 से पहले: हनीमून होटल और 2014 के बाद का हनुमान होटल।' इस पर यूजर ने हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत करने का मामला दर्ज कराया था।

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