कंझावाला मामला: अंजलि को घसीटने वाले 4 आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा
क्या है खबर?
दिल्ली के चर्चित कंझावला हिट एंड रन मामले में आज रोहिणी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
इन आरोपियों के नाम अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन हैं। ये चारों आरोपी वारदात के समय कार में ही मौजूद थे।
बता दें कि 1 जनवरी की रात को अंजलि नामक स्कूटी सवार युवती को कार ने टक्कर मारकर 12 किलोमीटर तक घसीटा था।
धाराएं
कोर्ट ने किस आरोपी पर क्या-क्या धाराएं लगाईं?
कोर्ट ने आरोपी मनोज, अमित, कृष्ण और मिथुन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना) और 120 B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए हैं। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा भी लगाई गई है।
3 अन्य अभियुक्तों, दीपक, आशुतोष और अंकुश, को IPC की धारा 120B से बरी कर दिया गया है, लेकिन 201, 212, 182 और 34 के तहत आरोपी बनाया गया है।
चार्जशीट
पुलिस ने पेश की थी 800 पन्नों की चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने कंझावाला मामले में 1 अप्रैल को करीब 800 पन्नो की चार्जशीट दायर की थी। इसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
इनमें से कार सवार 4 आरोपियों पर हत्या, वहीं अन्य 3 के खिलाफ आपराधिक साचिश रचने और अपराधी को शरण देने जैसे आरोप लगाए गए थे।
पुलिस ने कहा था कि जांच के दौरान कुल 117 लोगों को गवाह बनाया गया था।
मामला
क्या है पूरा मामला?
1 जनवरी की रात दिल्ली के कंझावला-सुल्तानपुरी रोड पर एक कार ने स्कूटी सवार अंजलि को टक्कर मार दी थी। घटना के बाद युवती कार के नीचे फंस गई थी।
इसके बाद भी युवकों ने कार नहीं रोकी और करीब 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई।
एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने अगले ही दिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
पुलिसकर्मी
11 पुलिसकर्मी किए गए थे निलंबित
मामला सामने आने के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। जिस रास्ते पर अंजलि को घसीटा गया था, उस मार्ग पर तैनात पुलिस वालों पर ये कार्रवाई हुई थी।
2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कॉन्स्टेबल और 1 कॉन्स्टेबल को निलंबित किया गया था।
घटना के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था, "उम्मीद है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्हें फांसी मिलनी चाहिए।"