नेहा बोरा को हाई कोर्ट से झटका, पीस बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
क्या है खबर?
AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने नेहा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी थी। इस नोटिस में शांति बनाए रखने के लिए नेहा को 10,000 रुपये का बॉन्ड भरने को कहा गया था। इस मामले पर कोर्ट में 22 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
फैसला
कोर्ट ने कहा- नेहा को सभी सामग्री उपलब्ध कराई जाए
फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, "मैं इस स्तर पर इस रिट याचिका को खारिज कर रहा हूं।"
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कार्यवाही के दौरान नेहा को सभी सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में SEM को निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 135 के दायरे और निहितार्थों पर विचार करने का भी निर्देश दिया है।
मामला
क्या है मामला?
दरअसल, दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान 16 अक्टूबर को नेहा को मंडी हाउस से हिरासत में लिया गया था।
इसके बाद SEM ने उन्हें नोटिस जारी कर 10,000 रुपये का बॉन्ड भरने, जमानतदार पेश करने और जांच के दौरान शांति बनाए रखने का निर्देश दिया था।
नेहा ने इस नोटिस को चुनौती दी थी। उन्होंने नोटिस को रद्द करने और किसी भी कठोर कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी।