दिल्ली की अदालत का ED को आदेश, साझा करें शराब नीति मामले से जुड़े दस्तावेज
क्या है खबर?
दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नई शराब नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को महत्वपूर्ण दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी शामिल हैं।
कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े आरोपियों को भी इससे संबंधित सभी दस्तावेज प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है और इसमें देरी नहीं की जा सकती है।
सुनवाई
3 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 25 फरवरी को कई आरोपियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।
याचिका में दावा किया गया था कि उन्हें मामले में दायर आरोपपत्र से संबंधित कुछ दस्तावेज अभी तक भी नहीं मिले हैं।
ऐसे में कोर्ट ने ED को आरोपियों को आवश्यक दस्तावेज मुहैया कराने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च के लिए निर्धारित की है।
प्रकरण
क्या है शराब नीति का मामला?
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा शुरू की गई जांच से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया।
CBI और ED के अनुसार, नीति के संशोधन के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताएं हुईं और कुछ लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
17 नवंबर, 2021 को लागू इस नीति को सितंबर 2022 के अंत में रद्द कर दिया गया था।