दिल्ली: कोचिंग सेंटर मामले की CBI ने शुरू की जांच, CEO के खिलाफ मुकदमा दर्ज
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की हुई मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार से जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने मामले में अभी सिर्फ एक व्यक्ति को नामजद आरोपी बनाया है, जो राऊ स्टडी सर्किल से सह-मालिक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अभिषेक गुप्ता हैं। दिल्ली पुलिस ने हादसे के 1 दिन बाद 28 जुलाई को अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया था।
CBI ने किन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा
न्यूज18 के मुताबिक, जांच एजेंसी ने अभिषेक गुप्ता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत, जानबूझकर चोट पहुंचाना, इमारत को गिराने, उसकी मरम्मत करने या निर्माण करने के मामले में लापरवाही और साझा इरादे की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि फिलहाल अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। यह मुद्दा संसद में भी काफी जोर-शोर से उठाया गया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सौंपी थी CBI को जांच
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को कोचिंग सेंटर मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी और जांच CBI के हाथ सौंपी थी। कोर्ट ने घटनास्थल से गुजरने वाले कार चालक को गिरफ्तार करने पर कहा था कि गनीमत है कि जैसे आपने ड्राइवर को गिरफ्तार किया, वैसे पानी का चालान नहीं काट दिया। कोर्ट ने मामले को आपराधिक लापरवाही बताया था और जिम्मेदारों को ढूंढने की बात कही थी।
क्या है 3 छात्रों की मौत का मामला?
27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में राउ IAS कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि तेज बारिश से इमारत पर लगा गेट टूट गया और पानी बेसमेंट में घुस गया। रस्सियों के सहारे 14 छात्रों को निकाल लिया गया था, लेकिन 3 को नहीं बचाया जा सका। पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया है।