BSP विधायक राजू पाल की हत्या में अतीक के 6 गुर्गों को उम्रकैद की सजा
बहुजन समाज पार्टी (BSP) के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद के 7 गुर्गों को दोषी करार दिया गया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में लखनऊ की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इनमें 6 को उम्रकैद, जबकि एक को 4 साल की सजा सुनाई गई है। इन 7 दोषियों में आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल शामिल हैं। इनमें फरहान को 4 साल की कैद मिली है।
अतीक और अशरफ भी मामले में नामजद थे
राजू पाल हत्याकांड में पुलिस की हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ भी नामजद थे, लेकिन दोनों की हत्या के बाद उनके खिलाफ मामला नहीं चला। विशेष कोर्ट ने 6 आरोपियों पर 50,000-50,000 रुपये का जुर्माना और फरहान पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। फरहान को अवैध असलहा रखने का दोषी पाया गया है। फरहान, आबिद और अब्दुल कवि अतीक अहमद के शॉर्प शूटर थे।
25 जनवरी, 2005 को हुई थी दिनदहाड़े हत्या
BSP विधायक राजू पाल को 25 जनवरी, 2005 को प्रयागराज (तब इलाहाबाद) के धूमनगंज में दोपहर 3:00 बजे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से वापस आते समय गोली मारी गई थी। राजू पाल क्वालिस चला रहे थे, जबकि उनके साथ एक अन्य कार थी। राजू को कार के अंदर सीने में एक गोली मारी गई, उसके बाद स्कार्पियों से उतरकर 5 हमलावरों ने करीब 19 गोलियां मारी। राजनीतिक दुश्मनी के कारण हत्या का आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ पर था।