फ्लैट देने में देरी पड़ेगी बिल्डरों पर भारी, अब अतिरिक्त समय का देना होगा ब्याज
अगर आपका बिल्डर फ्लैट सौंपने में देरी करता है, तो अब आपको चाबियां मिलने तक हर महीने ब्याज मिलेगा। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में यही फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि RERA के तहत यह अधिकार 'पक्का' है और इसे किसी भी मजबूरी या चालाकी भरी शर्तों से रोका नहीं जा सकता। यह पूरा मामला तब सामने आया जब रनवाल कंस्ट्रक्शंस ने फ्लैटों का कब्जा देने में लगभग 16 साल की देरी कर दी।
रनवाल कंस्ट्रक्शंस को 10.05 प्रतिशत ब्याज देना होगा
कोर्ट ने रनवाल कंस्ट्रक्शंस पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। कोर्ट ने RERA के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें बिल्डर को फरवरी 2014 से फ्लैट सौंपे जाने तक खरीदारों को 10.05 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया गया था। जजों ने बिल्डर की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिल्डर कानूनी दांव-पेंच का इस्तेमाल कर अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट ने रनवाल कंस्ट्रक्शंस को यह भी आदेश दिया कि वह 4 हफ्तों के भीतर प्रत्येक फ्लैट खरीदार को 1 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर दे।