अनिल अंबानी को काला धन कानून के तहत नोटिस मामले में कोर्ट से राहत, जानें मामला
क्या है खबर?
उद्योगपति अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने काला धन कानून के तहत उन्हें आयकर विभाग द्वारा भेजे गए कारण बताओ नोटिस और जुर्माने पर अस्थायी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नीला गोखले की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया।
मामले में अब अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। खंडपीठ ने आयकर विभाग को जवाब दाखिल करने का वक्त भी दिया है।
मामला
क्या है पूरा मामला?
आयकर विभाग ने 8 अगस्त, 2022 को अंबानी को 420 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के लिए नोटिस जारी किया था। ये टैक्स चोरी दो स्विस बैंक खातों में रखी गई 814 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित धन राशि पर की गई थी।
आयकर विभाग ने अंबानी पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने जानबूझकर अपने विदेशी बैंक खाते का विवरण और वित्तीय जानकारियों का खुलासा नहीं किया।
आरोप
मुकेश अंबानी पर क्या आरोप हैं?
आयकर विभाग के मुताबिक, अंबानी बाहामास स्थित डायमंड ट्रस्ट और नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड (NATU) कंपनियों से आर्थिक लाभ कमा रहे थे।
विभाग का कहना है कि अंबानी ने अपने आयकर रिटर्न में इन विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया और ऐसा कर उन्होंने काला धन कानून का उल्लंघन किया है।
इसके तहत अंबानी पर काला धन कानून की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
बयान
मामले पर अंबानी का क्या कहना है?
अंबानी ने इस महीने की शुरुआत में आयकर विभाग के नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उन्होंने दावा किया कि काला धन अधिनियम 2015 में लागू किया गया था और कथित लेनदेन साल 2006-2007 और 2010-2011 के हैं, इसलिए इस कानून के तहत उन पर मामला नहीं चल सकता।
बता दें कि अंबानी को इस मामले में जुर्माने के साथ-साथ अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है।
फैसला
हाई कोर्ट ने पिछले साल नोटिस की सुनवाई पर लगाई थी रोक
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सितंबर, 2022 में कारण बताओ नोटिस की लंबित सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
इस साल मार्च में अंबानी के वकील रफीक दादा ने कोर्ट को बताया कि रोक लगाने के बावजूद विभाग ने जुर्माने की मांग का नोटिस जारी कर दिया है। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस नोटिस पर भी अंतरिम रोक लगा दी थी।
अब कोर्ट ने आयकर विभाग को 21 अप्रैल तक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है।