शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य को समन जारी, 11 सितंबर तक हिरासत बढ़ी
दिल्ली की शराब नीति मामले में कथित घोटाले को लेकर जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को उनकी हिरासत खत्म होने के बाद यह फैसला लिया। साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के चौथे पूरक आरोपपत्र का भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस संबंध में केजरीवाल समेत दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और सरथ रेड्डी को समन जारी किया।
CBI ने आरोपपत्र में क्या लगाया है आरोप?
CBI ने चौथे आरोपपत्र में केजरीवाल को मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक बताया है। साथ ही कहा कि वह दक्षिण समूह के संपर्क में थे, जिसमें के कविता, राघव मगुंटा, अरुण पिल्लई, बुच्चीबाबू गोरंटला, पी. सरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू थे। CBI ने दावा किया कि रिश्वत का पैसा केजरीवाल की इच्छा के अनुसार खर्च हुआ क्योंकि इसे आम आदमी पार्टी के कोष में भेजा गया था। CBI ने आरोपपत्र 30 जुलाई को जमा किया था।
26 जून को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 26 जून को CBI ने भी उन्हें अपने मामले में गिरफ्तार कर लिया था। CBI ने उन पर शराब नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में अनियमितता का आरोप लगाया था। उसके बाद 12 जुलाई को केजरीवाल को ED वाले मामले में तो अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन CBI के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लगातार उनकी हिरासत को आगे बढ़ा रहा है।