अकाल तख्त ने पंजाब के सिख विधायकों-मंत्रियों को किया तलब, बेअदबी कानून से जुड़ा है मामला
क्या है खबर?
सिख धर्म की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने पंजाब के सभी सिख विधायकों और मंत्रियों को तलब किया है। यह बुलावा बेअदबी रोधी कानून 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक 2026' के संबंध में है। सभी विधायकों और मंत्रियों को 29 जून को सुबह 11 बजे अकाल तख्त के सामने पेश होने को कहा गया है। वहीं, गैर-सिख विधायकों और मंत्रियों से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
नेता
सभी विधायकों-मंत्रियों को भेजा गया समन
अकाल तख्त ने पंजाब के 78 सिख विधायकों, भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार में 9 सिख मंत्रियों को समन जारी किया है। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान को 23 जून को एक अलग पत्र भेजा गया है। वहीं, गैर-सिख मंत्रियों और विधायकों को 29 जून से पहले लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ईमेल के साथ ही नेताओं को फोन पर भी सूचना दी गई है।
कानून
क्या है बेअदबी रोधी कानून?
पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल को बेअदबी रोधी कानून पारित किया था। इसके तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में दोषियों को न्यूनतम 10 साल की सजा से लेकर उम्रकैद तक का प्रावधान है। दोषियों को आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री मान ने इस कानून को राज्य में धार्मिक भावनाओं की रक्षा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया था।